TSU Act 26अध्याय IV · Authorities of University and Institute of Rural Management Anand School
धारा 26 · मूल्यांकन एवं सुधार परिषद।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कुलपति मूल्यांकन एवं सुधार परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, जो विश्वविद्यालय का सभी कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु प्रमुख निकाय होगा और इस अधिनियम, इसके अंतर्गत निर्मित विधानों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं सुधार से संबंधित मामलों का समन्वय एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।
(2) मूल्यांकन एवं सुधार परिषद का गठन, उसके सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे होंगे जैसे अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(2) मूल्यांकन एवं सुधार परिषद का गठन, उसके सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे होंगे जैसे अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
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