RFEIFEB Act 4अध्याय II · Remittances of Foreign Exchange
धारा 4 · कुछ मामलों में प्रेषण को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 3 के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,--
(क) इस अध्याय के अंतर्गत प्राप्त कोई भी प्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा और विशेष रूप से, प्राप्तकर्ता उस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आकलन, पुनर्मूल्यांकन, अपील, संदर्भ या अन्य कार्यवाही में किसी भी प्रकार की छूट या राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा, और न ही उस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी आकलन या पुनर्मूल्यांकन को इस आधार पर पुनः खोलने का हकदार होगा कि उसे ऐसा प्रेषण प्राप्त हुआ है।
स्पष्टीकरण.-- संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के प्रावधान किसी भी आय पर लागू होंगे जो प्रेषण की राशि से प्राप्तकर्ता को प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है या प्राप्त हुई मानी जाती है;
(ख) इस अध्याय के अंतर्गत प्राप्त कोई भी प्रेषण, धन-कर अधिनियम, 1957 (27 ऑफ 1957) के अंतर्गत किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 1992 से पूर्व प्रारंभ हुआ हो, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी निर्धारणकर्ता की शुद्ध संपत्ति की गणना के प्रयोजनों हेतु उसकी संपत्ति का हिस्सा नहीं होगा।
(क) इस अध्याय के अंतर्गत प्राप्त कोई भी प्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा और विशेष रूप से, प्राप्तकर्ता उस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आकलन, पुनर्मूल्यांकन, अपील, संदर्भ या अन्य कार्यवाही में किसी भी प्रकार की छूट या राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा, और न ही उस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी आकलन या पुनर्मूल्यांकन को इस आधार पर पुनः खोलने का हकदार होगा कि उसे ऐसा प्रेषण प्राप्त हुआ है।
स्पष्टीकरण.-- संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के प्रावधान किसी भी आय पर लागू होंगे जो प्रेषण की राशि से प्राप्तकर्ता को प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है या प्राप्त हुई मानी जाती है;
(ख) इस अध्याय के अंतर्गत प्राप्त कोई भी प्रेषण, धन-कर अधिनियम, 1957 (27 ऑफ 1957) के अंतर्गत किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 1992 से पूर्व प्रारंभ हुआ हो, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी निर्धारणकर्ता की शुद्ध संपत्ति की गणना के प्रयोजनों हेतु उसकी संपत्ति का हिस्सा नहीं होगा।
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