RFEIFEB Act 2अध्याय II · Remittances of Foreign Exchange
धारा 2 · परिभाषाएँ।
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इस अध्याय में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "प्राप्तकर्ता" से तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 2 के खंड (31) में परिभाषित व्यक्ति से है, जो इस अध्याय के अंतर्गत कोई प्रेषण प्राप्त करता है;
(ख) "प्रेषण" से तात्पर्य भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को या उसके बाद, लेकिन निर्दिष्ट तिथि से पहले, विदेशी मुद्रा में किए गए प्रेषण से है, जो ड्राफ्ट, यात्री चेक, भारत के बाहर स्थित बैंकों पर आहरित चेक, टेलीग्राफिक हस्तांतरण, डाक हस्तांतरण, मनी ऑर्डर के रूप में या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (46 ऑफ 1973) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते या विदेशी मुद्रा अनिवासी विशेष जमा खाते से हस्तांतरण के माध्यम से किया गया हो।
स्पष्टीकरण.-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निर्दिष्ट तिथि" का अर्थ 1 दिसंबर, 1991 या ऐसी कोई अन्य बाद की तिथि है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
(ग) इस अध्याय में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (46 ऑफ 1973) में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
(क) "प्राप्तकर्ता" से तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 2 के खंड (31) में परिभाषित व्यक्ति से है, जो इस अध्याय के अंतर्गत कोई प्रेषण प्राप्त करता है;
(ख) "प्रेषण" से तात्पर्य भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को या उसके बाद, लेकिन निर्दिष्ट तिथि से पहले, विदेशी मुद्रा में किए गए प्रेषण से है, जो ड्राफ्ट, यात्री चेक, भारत के बाहर स्थित बैंकों पर आहरित चेक, टेलीग्राफिक हस्तांतरण, डाक हस्तांतरण, मनी ऑर्डर के रूप में या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (46 ऑफ 1973) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते या विदेशी मुद्रा अनिवासी विशेष जमा खाते से हस्तांतरण के माध्यम से किया गया हो।
स्पष्टीकरण.-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निर्दिष्ट तिथि" का अर्थ 1 दिसंबर, 1991 या ऐसी कोई अन्य बाद की तिथि है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
(ग) इस अध्याय में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (46 ऑफ 1973) में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
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