RDB Act 4अध्याय II · Establishment of Tribunal and Appellate Tribunal
धारा 4 · न्यायाधिकरण की संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) न्यायाधिकरण में केवल एक ही व्यक्ति होगा (जिसे इसके बाद पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा) जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
1 [(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार—
(क) किसी अन्य कानून के तहत स्थापित किसी अन्य न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उस न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी होने के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करना; या
(ख) किसी अन्य कानून के तहत स्थापित किसी अन्य न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत व्यक्ति को, उस न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
1 [(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार—
(क) किसी अन्य कानून के तहत स्थापित किसी अन्य न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उस न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी होने के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करना; या
(ख) किसी अन्य कानून के तहत स्थापित किसी अन्य न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत व्यक्ति को, उस न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
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