RDB Act 3अध्याय II · Establishment of Tribunal and Appellate Tribunal
धारा 3 · न्यायाधिकरण की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करेगी, जिन्हें ऋण वसूली न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाएगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत ऐसे न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकार, शक्तियां और प्राधिकार का प्रयोग करेंगे।
1 [(1ए) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और उनकी पीठों की ऐसी संख्या स्थापित करेगी, जिसे वह दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (31 ऑफ 2016) द्वारा या उसके तहत ऐसे न्यायाधिकरण को प्रदत्त न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझे।]
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट करेगी जिनके अंतर्गत न्यायाधिकरण अपने समक्ष दायर आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।
1 [(1ए) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और उनकी पीठों की ऐसी संख्या स्थापित करेगी, जिसे वह दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (31 ऑफ 2016) द्वारा या उसके तहत ऐसे न्यायाधिकरण को प्रदत्त न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझे।]
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट करेगी जिनके अंतर्गत न्यायाधिकरण अपने समक्ष दायर आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।
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