PEMSTR Act 29अध्याय VII · Vigilance Committees
धारा 29 · केंद्रीय निगरानी समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन करेगी।
(2) केंद्रीय निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री— पदेन अध्यक्ष;
(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष - पदेन सदस्य;
(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री— पदेन सदस्य;
(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष - पदेन सदस्य;
(ई) अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित योजना आयोग का सदस्य— पदेन सदस्य;
(f) अनुसूचित जाति से संबंधित संसद के तीन निर्वाचित सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से होंगे;
(जी) निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव,—
(i) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग;
(ii) शहरी विकास;
(iii) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन;
(iv) पेयजल एवं स्वच्छता;
(v) पंचायती राज;
(vi) वित्त, वित्तीय सेवा विभाग; और
(vii) रक्षा,
पदेन सदस्य;
(h) अध्यक्ष, रेल बोर्ड— पदेन सदस्य;
(i) रक्षा संपदा महानिदेशक— पदेन सदस्य;
(j) कम से कम छह राज्य सरकारों और एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है;
(k) हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाने और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले संगठन से संबंधित या देश में रहने वाले मैला ढोने वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले छह से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;
(l) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति के विकास की देखरेख करने वाले - पदेन सदस्य-सचिव;
(m) केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों और एजेंसियों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि जो अध्यक्ष की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।
(3) केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार होगी।
(2) केंद्रीय निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री— पदेन अध्यक्ष;
(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष - पदेन सदस्य;
(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री— पदेन सदस्य;
(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष - पदेन सदस्य;
(ई) अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित योजना आयोग का सदस्य— पदेन सदस्य;
(f) अनुसूचित जाति से संबंधित संसद के तीन निर्वाचित सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से होंगे;
(जी) निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव,—
(i) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग;
(ii) शहरी विकास;
(iii) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन;
(iv) पेयजल एवं स्वच्छता;
(v) पंचायती राज;
(vi) वित्त, वित्तीय सेवा विभाग; और
(vii) रक्षा,
पदेन सदस्य;
(h) अध्यक्ष, रेल बोर्ड— पदेन सदस्य;
(i) रक्षा संपदा महानिदेशक— पदेन सदस्य;
(j) कम से कम छह राज्य सरकारों और एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है;
(k) हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाने और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले संगठन से संबंधित या देश में रहने वाले मैला ढोने वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले छह से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;
(l) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति के विकास की देखरेख करने वाले - पदेन सदस्य-सचिव;
(m) केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों और एजेंसियों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि जो अध्यक्ष की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।
(3) केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार होगी।
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