PEMSTR Act 23अध्याय VI · Procedure for Trial
धारा 23 · कंपनियों द्वारा किए गए अपराध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तो अपराध किए जाने के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, साथ ही कंपनी भी, उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया हो, या उनकी किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—
(क) “कंपनी” से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
(ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” का अर्थ उस फर्म में भागीदार होता है।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया हो, या उनकी किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—
(क) “कंपनी” से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
(ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” का अर्थ उस फर्म में भागीदार होता है।
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