PEMSTR Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "एजेंसी" से तात्पर्य स्थानीय प्राधिकरण के अलावा किसी भी एजेंसी से है, जो किसी क्षेत्र में स्वच्छता सुविधाओं का कार्य कर सकती है और इसमें ठेकेदार या फर्म या कंपनी शामिल है जो अचल संपत्ति के विकास और रखरखाव में संलग्न है;
(ख) छावनी बोर्डों, रेलवे भूमि और केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकाय के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों के संबंध में "उपयुक्त सरकार" का अर्थ केंद्र सरकार है और अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार;
(ग) नगरपालिका या पंचायत के संबंध में "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से तात्पर्य उसके सबसे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
(घ) किसी कर्मचारी द्वारा सीवर या सेप्टिक टैंक के संबंध में "खतरनाक सफाई" का अर्थ है नियोक्ता द्वारा सुरक्षात्मक गियर और अन्य सफाई उपकरण प्रदान करने और सुरक्षा सावधानियों के पालन को सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों को पूरा किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा उसकी मैन्युअल सफाई करना, जैसा कि किसी अन्य कानून में निर्धारित या प्रदान किया गया हो, या उसके तहत बनाए गए नियमों में;
(ई) "अस्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य ऐसे शौचालय से है जिसमें मानव मल को या तो उसी स्थान पर, या किसी खुली नाली या गड्ढे में, जिसमें मल को पूरी तरह से विघटित होने से पहले, निर्धारित तरीके से, मैन्युअल रूप से साफ या अन्यथा संभाला जाना आवश्यक हो।
बशर्ते कि रेलवे यात्री कोच में स्थित पानी से फ्लश होने वाला शौचालय, जब किसी कर्मचारी द्वारा ऐसे उपकरणों की सहायता से और ऐसे सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करके साफ किया जाता है, जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है, तो उसे अस्वच्छ शौचालय नहीं माना जाएगा।
(f) "स्थानीय प्राधिकरण" से तात्पर्य है,—
(i) संविधान के अनुच्छेद 243पी के खंड (ई) और खंड (एफ) में परिभाषित नगरपालिका या पंचायत, जो अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छता के लिए जिम्मेदार है;
(ii) छावनी अधिनियम, 2006 (41 ऑफ 2006) की धारा 10 के तहत गठित छावनी बोर्ड; और
(iii) एक रेलवे प्राधिकरण;
(जी) "मैनुअल स्कैवेंजर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय या उसके बाद किसी भी समय किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, एजेंसी या ठेकेदार द्वारा मानव मल को अस्वच्छ शौचालय, खुले नाले या गड्ढे में, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल डाला जाता है, या रेलवे ट्रैक पर, या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है, निर्धारित तरीके से पूरी तरह विघटित होने से पहले, हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या किसी अन्य तरीके से संभालने के लिए नियुक्त या नियोजित हो, और "मैनुअल स्कैवेंजिंग" शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा।
स्पष्टीकरण. —इस खंड के प्रयोजन के लिए,—
(क) "व्यवस्थित या नियोजित" का अर्थ है नियमित या संविदा आधार पर नियोजित या नियोजित होना;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सहायता से और ऐसे सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करते हुए मल-मूत्र साफ करने में लगे या नियोजित व्यक्ति को 'मैनुअल स्कैवेंजर' नहीं माना जाएगा;
(h) "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग" से तात्पर्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 64) की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से है, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 17015/18/2003-SCD-VI, दिनांक 24 फरवरी, 2004 द्वारा जारी रखा गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है;
(i) “अधिसूचना” से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है तथा “अधिसूचित करना” अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(j) “अधिभोगी”, उस परिसर के संबंध में जहाँ अस्वच्छ शौचालय मौजूद है, या जहाँ किसी को हाथ से सफाई करने वाले के रूप में नियोजित किया गया है, का अर्थ है वह व्यक्ति जो उस समय ऐसे परिसर पर कब्जा रखता है;
(k) “मालिक”, उस परिसर के संबंध में जहाँ अस्वच्छ शौचालय मौजूद है या कोई व्यक्ति हाथ से सफाई करने वाले के रूप में कार्यरत है, का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके पास उस समय ऐसे परिसर का कानूनी अधिकार है;
(एल) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(m) “रेलवे प्राधिकरण” से तात्पर्य रेलवे भूमि का प्रशासन करने वाले प्राधिकरण से है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है;
(n) “रेलवे भूमि” का वही अर्थ होगा जो रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) की धारा 2 के खंड (32ए) में दिया गया है;
(o) “स्वच्छ शौचालय” से तात्पर्य ऐसे शौचालय से है जो “अस्वच्छ शौचालय” नहीं है;
(पी) “सेप्टिक टैंक” का अर्थ है एक जलरोधी निपटान टैंक या कक्ष, जो सामान्यतः भूमिगत स्थित होता है, जिसका उपयोग मानव मल को प्राप्त करने और धारण करने के लिए किया जाता है, जिससे जीवाणु गतिविधि के माध्यम से उसका अपघटन हो सके;
(q) “सीवर” से तात्पर्य मानव मल-मूत्र, अन्य अपशिष्ट पदार्थों और जल निकासी अपशिष्टों को ले जाने के लिए भूमिगत नाली या पाइप से है;
(आर) किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में “राज्य सरकार” से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक से है;
(एस) “सर्वेक्षण” से तात्पर्य धारा 11 या धारा 14 के अनुसरण में किए गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के सर्वेक्षण से है।
(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, परन्तु छावनी अधिनियम, 2006 (41 ऑफ 2006) में परिभाषित, उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
(3) इस अधिनियम के अध्याय IV से VIII के अंतर्गत नगरपालिका के संदर्भ में, छावनी बोर्ड या रेलवे प्राधिकरण का संदर्भ भी शामिल होगा, उन क्षेत्रों के संबंध में जो क्रमशः छावनी बोर्ड और रेलवे भूमि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
(क) "एजेंसी" से तात्पर्य स्थानीय प्राधिकरण के अलावा किसी भी एजेंसी से है, जो किसी क्षेत्र में स्वच्छता सुविधाओं का कार्य कर सकती है और इसमें ठेकेदार या फर्म या कंपनी शामिल है जो अचल संपत्ति के विकास और रखरखाव में संलग्न है;
(ख) छावनी बोर्डों, रेलवे भूमि और केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकाय के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों के संबंध में "उपयुक्त सरकार" का अर्थ केंद्र सरकार है और अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार;
(ग) नगरपालिका या पंचायत के संबंध में "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से तात्पर्य उसके सबसे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
(घ) किसी कर्मचारी द्वारा सीवर या सेप्टिक टैंक के संबंध में "खतरनाक सफाई" का अर्थ है नियोक्ता द्वारा सुरक्षात्मक गियर और अन्य सफाई उपकरण प्रदान करने और सुरक्षा सावधानियों के पालन को सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों को पूरा किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा उसकी मैन्युअल सफाई करना, जैसा कि किसी अन्य कानून में निर्धारित या प्रदान किया गया हो, या उसके तहत बनाए गए नियमों में;
(ई) "अस्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य ऐसे शौचालय से है जिसमें मानव मल को या तो उसी स्थान पर, या किसी खुली नाली या गड्ढे में, जिसमें मल को पूरी तरह से विघटित होने से पहले, निर्धारित तरीके से, मैन्युअल रूप से साफ या अन्यथा संभाला जाना आवश्यक हो।
बशर्ते कि रेलवे यात्री कोच में स्थित पानी से फ्लश होने वाला शौचालय, जब किसी कर्मचारी द्वारा ऐसे उपकरणों की सहायता से और ऐसे सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करके साफ किया जाता है, जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है, तो उसे अस्वच्छ शौचालय नहीं माना जाएगा।
(f) "स्थानीय प्राधिकरण" से तात्पर्य है,—
(i) संविधान के अनुच्छेद 243पी के खंड (ई) और खंड (एफ) में परिभाषित नगरपालिका या पंचायत, जो अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छता के लिए जिम्मेदार है;
(ii) छावनी अधिनियम, 2006 (41 ऑफ 2006) की धारा 10 के तहत गठित छावनी बोर्ड; और
(iii) एक रेलवे प्राधिकरण;
(जी) "मैनुअल स्कैवेंजर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय या उसके बाद किसी भी समय किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, एजेंसी या ठेकेदार द्वारा मानव मल को अस्वच्छ शौचालय, खुले नाले या गड्ढे में, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल डाला जाता है, या रेलवे ट्रैक पर, या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है, निर्धारित तरीके से पूरी तरह विघटित होने से पहले, हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या किसी अन्य तरीके से संभालने के लिए नियुक्त या नियोजित हो, और "मैनुअल स्कैवेंजिंग" शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा।
स्पष्टीकरण. —इस खंड के प्रयोजन के लिए,—
(क) "व्यवस्थित या नियोजित" का अर्थ है नियमित या संविदा आधार पर नियोजित या नियोजित होना;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सहायता से और ऐसे सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करते हुए मल-मूत्र साफ करने में लगे या नियोजित व्यक्ति को 'मैनुअल स्कैवेंजर' नहीं माना जाएगा;
(h) "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग" से तात्पर्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 64) की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से है, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 17015/18/2003-SCD-VI, दिनांक 24 फरवरी, 2004 द्वारा जारी रखा गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है;
(i) “अधिसूचना” से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है तथा “अधिसूचित करना” अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(j) “अधिभोगी”, उस परिसर के संबंध में जहाँ अस्वच्छ शौचालय मौजूद है, या जहाँ किसी को हाथ से सफाई करने वाले के रूप में नियोजित किया गया है, का अर्थ है वह व्यक्ति जो उस समय ऐसे परिसर पर कब्जा रखता है;
(k) “मालिक”, उस परिसर के संबंध में जहाँ अस्वच्छ शौचालय मौजूद है या कोई व्यक्ति हाथ से सफाई करने वाले के रूप में कार्यरत है, का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके पास उस समय ऐसे परिसर का कानूनी अधिकार है;
(एल) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(m) “रेलवे प्राधिकरण” से तात्पर्य रेलवे भूमि का प्रशासन करने वाले प्राधिकरण से है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है;
(n) “रेलवे भूमि” का वही अर्थ होगा जो रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) की धारा 2 के खंड (32ए) में दिया गया है;
(o) “स्वच्छ शौचालय” से तात्पर्य ऐसे शौचालय से है जो “अस्वच्छ शौचालय” नहीं है;
(पी) “सेप्टिक टैंक” का अर्थ है एक जलरोधी निपटान टैंक या कक्ष, जो सामान्यतः भूमिगत स्थित होता है, जिसका उपयोग मानव मल को प्राप्त करने और धारण करने के लिए किया जाता है, जिससे जीवाणु गतिविधि के माध्यम से उसका अपघटन हो सके;
(q) “सीवर” से तात्पर्य मानव मल-मूत्र, अन्य अपशिष्ट पदार्थों और जल निकासी अपशिष्टों को ले जाने के लिए भूमिगत नाली या पाइप से है;
(आर) किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में “राज्य सरकार” से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक से है;
(एस) “सर्वेक्षण” से तात्पर्य धारा 11 या धारा 14 के अनुसरण में किए गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के सर्वेक्षण से है।
(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, परन्तु छावनी अधिनियम, 2006 (41 ऑफ 2006) में परिभाषित, उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
(3) इस अधिनियम के अध्याय IV से VIII के अंतर्गत नगरपालिका के संदर्भ में, छावनी बोर्ड या रेलवे प्राधिकरण का संदर्भ भी शामिल होगा, उन क्षेत्रों के संबंध में जो क्रमशः छावनी बोर्ड और रेलवे भूमि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
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