PEMSTR Act 11अध्याय IV · Identification of Manual Scavengers in Urban and Rural Areas and Their Rehabilitation
धारा 11 · नगरपालिकाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में हाथ से मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी नगरपालिका को यह विश्वास करने का कारण है कि उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ व्यक्ति हाथ से मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं या नियोजित हैं, तो ऐसी नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करवाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण की विषयवस्तु और कार्यप्रणाली ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए, और नगर निगमों के मामले में इसे प्रारंभ होने के दो महीने के भीतर और अन्य नगरपालिकाओं के मामले में एक महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
(3) नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वेक्षण को सटीक और समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।
(4) सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में काम करते पाए जाने वाले और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों की एक अनंतिम सूची तैयार करवाएगा, ऐसी अनंतिम सूची को निर्धारित तरीके से आम जानकारी के लिए प्रकाशित करवाएगा और आम जनता से सूची पर आपत्तियां आमंत्रित करेगा।
(5) उपधारा (4) के अनुसरण में प्रकाशित अनंतिम सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन से दस दिनों की अवधि के भीतर, नगरपालिका द्वारा अधिसूचित प्रपत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आपत्ति दर्ज करेगा।
(6) उपधारा (5) के अनुसरण में प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच की जाएगी, और उसके बाद नगरपालिका की स्थानीय सीमा के भीतर हाथ से सफाई करने वाले व्यक्तियों की अंतिम सूची नगरपालिका द्वारा निर्धारित तरीके से प्रकाशित की जाएगी।
(7) जैसे ही उपधारा (6) में निर्दिष्ट मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची प्रकाशित हो जाती है, उक्त सूची में शामिल व्यक्ति धारा 6 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में काम करने के किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण की विषयवस्तु और कार्यप्रणाली ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए, और नगर निगमों के मामले में इसे प्रारंभ होने के दो महीने के भीतर और अन्य नगरपालिकाओं के मामले में एक महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
(3) नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वेक्षण को सटीक और समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।
(4) सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में काम करते पाए जाने वाले और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों की एक अनंतिम सूची तैयार करवाएगा, ऐसी अनंतिम सूची को निर्धारित तरीके से आम जानकारी के लिए प्रकाशित करवाएगा और आम जनता से सूची पर आपत्तियां आमंत्रित करेगा।
(5) उपधारा (4) के अनुसरण में प्रकाशित अनंतिम सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन से दस दिनों की अवधि के भीतर, नगरपालिका द्वारा अधिसूचित प्रपत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आपत्ति दर्ज करेगा।
(6) उपधारा (5) के अनुसरण में प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच की जाएगी, और उसके बाद नगरपालिका की स्थानीय सीमा के भीतर हाथ से सफाई करने वाले व्यक्तियों की अंतिम सूची नगरपालिका द्वारा निर्धारित तरीके से प्रकाशित की जाएगी।
(7) जैसे ही उपधारा (6) में निर्दिष्ट मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची प्रकाशित हो जाती है, उक्त सूची में शामिल व्यक्ति धारा 6 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में काम करने के किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।
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