OAM Act 31अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 31 · भू-राजस्व के बकाया के रूप में कुछ राशियों की वसूली।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत या किसी टोही परमिट, अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टे की शर्तों के तहत केंद्र सरकार को देय कोई भी लाइसेंस शुल्क, रॉयल्टी, निश्चित किराया या अन्य राशि, प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर, उसी प्रकार वसूल की जा सकती है जैसे कि वह भू-राजस्व का बकाया हो, और ऐसी प्रत्येक राशि, उस पर देय ब्याज सहित, परमिटधारक, लाइसेंसधारक या पट्टेदार की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार होगी, जैसा भी मामला हो।
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