OAM Act 13अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areas
धारा 13 · उत्पादन पट्टा प्रदान करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [13. उत्पादन पट्टा प्रदान करना.-- (1) प्रशासनिक प्राधिकारी, किसी अपतटीय क्षेत्र के संबंध में, जहाँ धारा 6 के द्वितीय परंतुक के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान करने हेतु खनिज संसाधनों का अस्तित्व पर्याप्त रूप से स्थापित हो चुका हो, इस संबंध में आवेदन आमंत्रित करने के बाद, उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति का चयन कर सकता है, जो--
(क) इस अधिनियम में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों और ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो निर्धारित की जा सकती हैं; और
(ख) प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की विधि, जिसमें ई-नीलामी भी शामिल है, के माध्यम से नीलामी द्वारा चयनित किया जाता है, जो ऐसे नियमों और शर्तों, तरीके और बोली लगाने के मापदंडों के आधार पर आयोजित की जाती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित आवेदक को उत्पादन पट्टा प्रदान करेगी।
(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक उत्पादन पट्टा पचास वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।
(4) उत्पादन पट्टे के अंतर्गत क्षेत्र में सन्निहित मानक ब्लॉक शामिल होंगे और यह पंद्रह मिनट अक्षांश और पंद्रह मिनट देशांतर के क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।
(5) उत्पादन पट्टा दिए जाने पर, पट्टाधारी उत्पादन संचालन को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन शुरू करेगा और जारी रखेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(6) इस धारा के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे--
(क) धारा 8 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र; और
(ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (67 ऑफ 1957) की प्रथम अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट खनिज, जहां परमाणु खनिज का ग्रेड ऐसे सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।]
(क) इस अधिनियम में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों और ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो निर्धारित की जा सकती हैं; और
(ख) प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की विधि, जिसमें ई-नीलामी भी शामिल है, के माध्यम से नीलामी द्वारा चयनित किया जाता है, जो ऐसे नियमों और शर्तों, तरीके और बोली लगाने के मापदंडों के आधार पर आयोजित की जाती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित आवेदक को उत्पादन पट्टा प्रदान करेगी।
(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक उत्पादन पट्टा पचास वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।
(4) उत्पादन पट्टे के अंतर्गत क्षेत्र में सन्निहित मानक ब्लॉक शामिल होंगे और यह पंद्रह मिनट अक्षांश और पंद्रह मिनट देशांतर के क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।
(5) उत्पादन पट्टा दिए जाने पर, पट्टाधारी उत्पादन संचालन को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन शुरू करेगा और जारी रखेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(6) इस धारा के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे--
(क) धारा 8 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र; और
(ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (67 ऑफ 1957) की प्रथम अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट खनिज, जहां परमाणु खनिज का ग्रेड ऐसे सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।]
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