OAM Act 12अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areas
धारा 12 · संयुक्त लाइसेंस प्रदान करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [12. मिश्रित लाइसेंस प्रदान करना.-- (1) प्रशासनिक प्राधिकारी, किसी अपतटीय क्षेत्र के संबंध में, जहाँ धारा 6 के द्वितीय परंतुक के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान करने हेतु खनिज संसाधनों का अस्तित्व पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया है, इस संबंध में आवेदन आमंत्रित करने के बाद, मिश्रित लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति का चयन कर सकता है, जो--
(क) इस अधिनियम में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों और ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो निर्धारित की जा सकती हैं; और
(ख) प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की विधि, जिसमें ई-नीलामी भी शामिल है, के माध्यम से नीलामी द्वारा चयनित किया जाता है, जो ऐसे नियमों और शर्तों, तरीके और बोली लगाने के मापदंडों के आधार पर आयोजित की जाती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित व्यक्ति को समग्र लाइसेंस प्रदान करेगी।
(3) लाइसेंसधारी आवेदन आमंत्रित करने की सूचना में निर्दिष्ट अनुसार, समग्र लाइसेंस प्रदान किए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अन्वेषण कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करेगा: बशर्ते कि प्रशासनिक प्राधिकारी, उक्त अवधि की समाप्ति से तीन माह पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा किए गए आवेदन पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों और निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्वेषण कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी को दो वर्ष की अवधि का विस्तार प्रदान कर सकता है।
इसके अलावा, यदि प्रथम परंतुक के अंतर्गत कोई विस्तारित अवधि प्रदान की गई है, तो उसकी समाप्ति पर कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।
(4) मिश्रित लाइसेंस के तहत दी गई भूमि में सन्निहित मानक ब्लॉक शामिल होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल तीस मिनट अक्षांश और तीस मिनट देशांतर से अधिक नहीं होगा।
(5) प्रत्येक लाइसेंसधारी को समग्र लाइसेंस प्रदान किए जाने पर, निर्धारित शर्तों, मील के पत्थरों और त्याग आवश्यकताओं के अधीन अन्वेषण संचालन प्रारंभ करना और उसे जारी रखना होगा।
(6) धारा 6 के दूसरे परंतुक के अनुसार, समग्र लाइसेंस या उसके किसी भाग के अंतर्गत धारित अपतटीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों के अस्तित्व को पर्याप्त रूप से स्थापित करने वाले लाइसेंसधारी को उपधारा (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट या विस्तारित अवधि के भीतर, ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन रहते हुए, तथा निर्धारित प्रपत्र में प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन करने पर, एक या अधिक उत्पादन पट्टे प्रदान किए जाएंगे।
बशर्ते कि ऐसा लाइसेंसधारी--
(क) अपने समग्र लाइसेंस की शर्तों और नियमों का उल्लंघन नहीं किया है;
(ख) धारा 6 के अनुसार उत्पादन पट्टा दिए जाने के लिए पात्र बना रहता है; और
(ग) ने अपने अन्वेषण कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन किया है:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि एक ही समग्र लाइसेंस के तहत प्रदान किए गए ऐसे उत्पादन पट्टे या उत्पादन पट्टों का कुल क्षेत्रफल पंद्रह मिनट अक्षांश और पंद्रह मिनट देशांतर से अधिक नहीं होगा।
(7) प्रशासनिक प्राधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, और इस बात से संतुष्ट होने पर कि लाइसेंसधारी इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऐसे लाइसेंसधारी को उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा।
(8) केंद्र सरकार, प्रशासनिक प्राधिकारी से उपधारा (7) के तहत सिफारिश प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान करेगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(9) मिश्रित लाइसेंस के अनुसरण में दी गई प्रत्येक उत्पादन पट्टा पचास वर्ष की अवधि के लिए होगी।
(10) अपतटीय क्षेत्र के उन भागों में, जिनके संबंध में कोई उत्पादन पट्टा प्रदान नहीं किया गया है, समग्र लाइसेंस के तहत धारित सभी अधिकार और हित समग्र लाइसेंस की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगे।
(11) इस धारा के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे--
(क) धारा 8 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र; और
(ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (67 ऑफ 1957) की प्रथम अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट खनिज, जहां परमाणु खनिज का ग्रेड ऐसे सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
(क) इस अधिनियम में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों और ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो निर्धारित की जा सकती हैं; और
(ख) प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की विधि, जिसमें ई-नीलामी भी शामिल है, के माध्यम से नीलामी द्वारा चयनित किया जाता है, जो ऐसे नियमों और शर्तों, तरीके और बोली लगाने के मापदंडों के आधार पर आयोजित की जाती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित व्यक्ति को समग्र लाइसेंस प्रदान करेगी।
(3) लाइसेंसधारी आवेदन आमंत्रित करने की सूचना में निर्दिष्ट अनुसार, समग्र लाइसेंस प्रदान किए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अन्वेषण कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करेगा: बशर्ते कि प्रशासनिक प्राधिकारी, उक्त अवधि की समाप्ति से तीन माह पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा किए गए आवेदन पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों और निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्वेषण कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी को दो वर्ष की अवधि का विस्तार प्रदान कर सकता है।
इसके अलावा, यदि प्रथम परंतुक के अंतर्गत कोई विस्तारित अवधि प्रदान की गई है, तो उसकी समाप्ति पर कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।
(4) मिश्रित लाइसेंस के तहत दी गई भूमि में सन्निहित मानक ब्लॉक शामिल होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल तीस मिनट अक्षांश और तीस मिनट देशांतर से अधिक नहीं होगा।
(5) प्रत्येक लाइसेंसधारी को समग्र लाइसेंस प्रदान किए जाने पर, निर्धारित शर्तों, मील के पत्थरों और त्याग आवश्यकताओं के अधीन अन्वेषण संचालन प्रारंभ करना और उसे जारी रखना होगा।
(6) धारा 6 के दूसरे परंतुक के अनुसार, समग्र लाइसेंस या उसके किसी भाग के अंतर्गत धारित अपतटीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों के अस्तित्व को पर्याप्त रूप से स्थापित करने वाले लाइसेंसधारी को उपधारा (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट या विस्तारित अवधि के भीतर, ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन रहते हुए, तथा निर्धारित प्रपत्र में प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन करने पर, एक या अधिक उत्पादन पट्टे प्रदान किए जाएंगे।
बशर्ते कि ऐसा लाइसेंसधारी--
(क) अपने समग्र लाइसेंस की शर्तों और नियमों का उल्लंघन नहीं किया है;
(ख) धारा 6 के अनुसार उत्पादन पट्टा दिए जाने के लिए पात्र बना रहता है; और
(ग) ने अपने अन्वेषण कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन किया है:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि एक ही समग्र लाइसेंस के तहत प्रदान किए गए ऐसे उत्पादन पट्टे या उत्पादन पट्टों का कुल क्षेत्रफल पंद्रह मिनट अक्षांश और पंद्रह मिनट देशांतर से अधिक नहीं होगा।
(7) प्रशासनिक प्राधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, और इस बात से संतुष्ट होने पर कि लाइसेंसधारी इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऐसे लाइसेंसधारी को उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा।
(8) केंद्र सरकार, प्रशासनिक प्राधिकारी से उपधारा (7) के तहत सिफारिश प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान करेगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(9) मिश्रित लाइसेंस के अनुसरण में दी गई प्रत्येक उत्पादन पट्टा पचास वर्ष की अवधि के लिए होगी।
(10) अपतटीय क्षेत्र के उन भागों में, जिनके संबंध में कोई उत्पादन पट्टा प्रदान नहीं किया गया है, समग्र लाइसेंस के तहत धारित सभी अधिकार और हित समग्र लाइसेंस की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगे।
(11) इस धारा के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे--
(क) धारा 8 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र; और
(ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (67 ऑफ 1957) की प्रथम अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट खनिज, जहां परमाणु खनिज का ग्रेड ऐसे सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
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