NHB Act 36Eअध्याय VA · Other Provisions Relating to Housing Finance Institutions
धारा 36E · वसूली अधिकारी को आवेदन।
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1 [ 36ई. वसूली अधिकारी को आवेदन। --(1) जहाँ कोई उधारकर्ता, जो किसी अनुबंध के तहत किसी अनुमोदित संस्था के प्रति उत्तरदायी है, किसी सहायता या उसकी किसी किस्त के पुनर्भुगतान में चूक करता है या अन्यथा उक्त अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (4 ऑफ 1882) की धारा 69 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुमोदित संस्था उस वसूली अधिकारी को आवेदन कर सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर उधारकर्ता वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या व्यवसाय करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, या कार्रवाई का कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, अनुमोदित संस्था को देय राशि के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई, बंधक रखी गई, बंधक रखी गई या सौंपी गई संपत्ति की बिक्री के लिए।
(2) जहां किसी अनुमोदित संस्था, जिसे किसी उधारकर्ता से अपना बकाया वसूल करना है, ने उपधारा (1) के तहत वसूली अधिकारी को आवेदन दिया है और वही संपत्ति किसी अन्य अनुमोदित संस्था या व्यक्ति को गिरवी, बंधक, बंधक या हस्तांतरित भी है, तो अंतिम आदेश पारित होने से पहले, अन्य अनुमोदित संस्था या व्यक्ति उस वसूली अधिकारी को आवेदन देकर कार्यवाही के किसी भी चरण में अनुमोदित संस्था को शामिल कर सकता है।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत आवेदन में, अनुमोदित संस्था या व्यक्ति के प्रति उधारकर्ता की देयता की प्रकृति और सीमा, और जिस आधार पर यह आवेदन किया गया है, उसका उल्लेख किया जाएगा और यह ऐसे प्रारूप में होगा तथा इसके साथ ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य संलग्न होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
(2) जहां किसी अनुमोदित संस्था, जिसे किसी उधारकर्ता से अपना बकाया वसूल करना है, ने उपधारा (1) के तहत वसूली अधिकारी को आवेदन दिया है और वही संपत्ति किसी अन्य अनुमोदित संस्था या व्यक्ति को गिरवी, बंधक, बंधक या हस्तांतरित भी है, तो अंतिम आदेश पारित होने से पहले, अन्य अनुमोदित संस्था या व्यक्ति उस वसूली अधिकारी को आवेदन देकर कार्यवाही के किसी भी चरण में अनुमोदित संस्था को शामिल कर सकता है।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत आवेदन में, अनुमोदित संस्था या व्यक्ति के प्रति उधारकर्ता की देयता की प्रकृति और सीमा, और जिस आधार पर यह आवेदन किया गया है, उसका उल्लेख किया जाएगा और यह ऐसे प्रारूप में होगा तथा इसके साथ ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य संलग्न होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
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