NHB Act 33Bअध्याय V · Provisions Relating to Housing Finance Institutions Receiving Deposits
धारा 33B · नेशनल हाउसिंग बैंक को परिसमापन याचिका दायर करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [33बी. राष्ट्रीय आवास बैंक की परिसमापन याचिका दायर करने की शक्ति.-- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि कोई आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है,--
(क) अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है; या
(ख) धारा 29ए के प्रावधानों के कारण आवास वित्त संस्था का व्यवसाय करने के लिए अयोग्य हो गया है; या
(ग) 2 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक] द्वारा किसी आदेश द्वारा जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है और ऐसा आदेश कम से कम तीन महीने की अवधि से लागू है; या
(घ) यदि आवास वित्त संस्था का निरंतर संचालन जनहित या कंपनी के जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 ( 18 ऑफ 2013) के तहत ऐसी आवास वित्त संस्था को बंद करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकती है।
(2) कोई आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है, उसे अपना ऋण चुकाने में असमर्थ माना जाएगा यदि उसने अपने किसी कार्यालय या शाखा में की गई किसी वैध मांग को पांच कार्यदिवसों के भीतर पूरा करने से इनकार कर दिया है या विफल रही है और राष्ट्रीय आवास बैंक लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि ऐसी कंपनी अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन की एक प्रति 3[कंपनी रजिस्ट्रार और रिजर्व बैंक] को भेजी जाएगी।
(4) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) के वे सभी प्रावधान जो किसी कंपनी के परिसमापन से संबंधित हैं, इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर प्रारंभ की गई परिसमापन कार्यवाही पर लागू होंगे।]
(क) अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है; या
(ख) धारा 29ए के प्रावधानों के कारण आवास वित्त संस्था का व्यवसाय करने के लिए अयोग्य हो गया है; या
(ग) 2 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक] द्वारा किसी आदेश द्वारा जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है और ऐसा आदेश कम से कम तीन महीने की अवधि से लागू है; या
(घ) यदि आवास वित्त संस्था का निरंतर संचालन जनहित या कंपनी के जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 ( 18 ऑफ 2013) के तहत ऐसी आवास वित्त संस्था को बंद करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकती है।
(2) कोई आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है, उसे अपना ऋण चुकाने में असमर्थ माना जाएगा यदि उसने अपने किसी कार्यालय या शाखा में की गई किसी वैध मांग को पांच कार्यदिवसों के भीतर पूरा करने से इनकार कर दिया है या विफल रही है और राष्ट्रीय आवास बैंक लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि ऐसी कंपनी अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन की एक प्रति 3[कंपनी रजिस्ट्रार और रिजर्व बैंक] को भेजी जाएगी।
(4) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) के वे सभी प्रावधान जो किसी कंपनी के परिसमापन से संबंधित हैं, इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर प्रारंभ की गई परिसमापन कार्यवाही पर लागू होंगे।]
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