NHB Act 34अध्याय V · Provisions Relating to Housing Finance Institutions Receiving Deposits
धारा 34 · निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
( 1 ) राष्ट्रीय आवास बैंक, [किसी भी समय या रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर], अपने एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों (इसके बाद इस धारा में निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा किसी 2 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] का निरीक्षण करवा सकता है, ताकि राष्ट्रीय आवास बैंक को दिए गए किसी भी विवरण, सूचना या जानकारी की सत्यता या पूर्णता को सत्यापित किया जा सके या ऐसी कोई सूचना या जानकारी प्राप्त की जा सके जिसे आवास वित्त संस्था ने ऐसा करने के लिए कहे जाने पर प्रस्तुत करने में विफल रही हो।
(2) जमा स्वीकार करने वाले प्रत्येक आवास वित्त संस्थान के प्रत्येक निदेशक या किसी समिति या अन्य निकाय के सदस्य या उस समय उसके संपूर्ण या आंशिक मामलों के प्रबंधन का दायित्व प्राप्त किसी भी व्यक्ति या उसके अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को अपने अभिरक्षा या अधिकार में मौजूद सभी पुस्तकें, खाते और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे तथा उस प्राधिकारी को संस्थान के व्यवसाय से संबंधित कोई भी विवरण और जानकारी प्रदान करे, जैसा कि वह प्राधिकारी उससे मांगे, ऐसे समय के भीतर जैसा कि वह प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
(3) निरीक्षण प्राधिकारी किसी भी निदेशक या किसी समिति या निकाय के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति से, जो समय-समय पर जमा स्वीकार करने वाले आवास वित्त संस्थान के मामलों के प्रबंधन का कार्यभार संभाले हुए हो, या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी से उसके व्यवसाय के संबंध में शपथ पर पूछताछ कर सकता है।
3 [(4) राष्ट्रीय आवास बैंक उपधारा (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।]
(2) जमा स्वीकार करने वाले प्रत्येक आवास वित्त संस्थान के प्रत्येक निदेशक या किसी समिति या अन्य निकाय के सदस्य या उस समय उसके संपूर्ण या आंशिक मामलों के प्रबंधन का दायित्व प्राप्त किसी भी व्यक्ति या उसके अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को अपने अभिरक्षा या अधिकार में मौजूद सभी पुस्तकें, खाते और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे तथा उस प्राधिकारी को संस्थान के व्यवसाय से संबंधित कोई भी विवरण और जानकारी प्रदान करे, जैसा कि वह प्राधिकारी उससे मांगे, ऐसे समय के भीतर जैसा कि वह प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
(3) निरीक्षण प्राधिकारी किसी भी निदेशक या किसी समिति या निकाय के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति से, जो समय-समय पर जमा स्वीकार करने वाले आवास वित्त संस्थान के मामलों के प्रबंधन का कार्यभार संभाले हुए हो, या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी से उसके व्यवसाय के संबंध में शपथ पर पूछताछ कर सकता है।
3 [(4) राष्ट्रीय आवास बैंक उपधारा (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।]
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