NHB Act 14अध्याय IV · Business of the National Housing Bank
धारा 14 · राष्ट्रीय आवास बैंक का व्यवसाय।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित प्रकार के सभी या किसी भी प्रकार के व्यवसाय का संचालन कर सकता है, अर्थात्:--
(क) आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना, स्थापित करना, समर्थन करना या उनके प्रचार, स्थापना और समर्थन में सहायता करना;
1 [(ख) आवास वित्त संस्थानों, अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था या संस्थाओं के वर्ग को आवास गतिविधियों के लिए ऋण एवं अग्रिम देना या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना;
(ख) आवास या आवासीय टाउनशिप-सह-आवास विकास या झुग्गी-झोपड़ी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करना;]
(ग) स्टॉक, शेयर, बांड, डिबेंचर और अन्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों की सदस्यता लेना या उन्हें खरीदना;
(घ) आवास वित्त संस्थानों के वित्तीय दायित्वों की गारंटी देना और आवास वित्त संस्थानों के शेयरों, बांडों, ऋणपत्रों और अन्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन का बीमा करना;
(ई) विनिमय बिल, वचन पत्र, बांड, डिबेंचर, हुंडी, कूपन और अन्य किसी भी नाम से जाने जाने वाले उपकरणों का आहरण, स्वीकृति, छूट या पुनर्छूट, खरीद या बिक्री तथा इनमें लेन-देन करना;
2 [(ईए) अनुसूचित बैंकों या आवास वित्त संस्थानों से संबंधित अचल संपत्ति के बंधक या प्रभार द्वारा सुरक्षित किसी भी ऋण या अग्रिम की खरीद, बिक्री या अन्यथा लेन-देन करना;
(ईबी) एक या एक से अधिक ट्रस्ट बनाना और ऐसे ट्रस्टों को प्रतिफल के बदले प्रतिभूतियों सहित या बिना प्रतिभूतियों के ऋण या अग्रिम राशि हस्तांतरित करना;
(ईसी) नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा धारित ऋणों या अग्रिमों को अलग रखना और ऐसे अलग रखे गए ऋणों या अग्रिमों पर आधारित प्रतिभूतियों को ऋण दायित्वों, लाभकारी हित के ट्रस्ट प्रमाणपत्रों या अन्य उपकरणों के रूप में जारी करना और बेचना, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, और ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करना;
(संपादक) आवास वित्त गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक या एक से अधिक म्यूचुअल फंड की स्थापना;
(ee) आवास बंधक बीमा का उपक्रम करना या उसमें भाग लेना;]
3 [(एफ) कंपनियों, बंधक बैंकों, सहायक कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों या व्यक्तियों के ऐसे अन्य संघों को बढ़ावा देना, गठित करना, संचालित करना या बढ़ावा देने, गठित करने या संचालित करने में सहयोग करना, जैसा कि वह इस अधिनियम के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझे;]
(जी) निर्माण तकनीकों पर अनुसंधान और सर्वेक्षण करना तथा आश्रय, आवास और मानव बस्ती से संबंधित या उससे जुड़े अन्य अध्ययन करना;
(h) आवास के लिए संसाधनों को जुटाने और ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक योजनाएँ तैयार करना;
4 [(hh) स्वैच्छिक जमा (प्रतिरक्षा एवं छूट) अधिनियम, 1991 (47 ऑफ 1991) की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट जमा स्वीकार करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार करना और ऐसी जमा राशि का चालीस प्रतिशत धारा 37 के तहत सृजित विशेष निधि में जमा करना;]
(i) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक या एक से अधिक योजनाएँ तैयार करना; जिन्हें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत द्वारा सब्सिडी दी जा सकती है;
(j) आवास से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन करना;
(k) आवास वित्त संस्थानों को उनकी सुचारू वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना;
(एल) आवास वित्त संस्थानों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना;
(m) अपने समग्र कार्यों के निर्वहन में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय सामान्य बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय करना;
(n) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन में सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना;
(ओ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकरण के एजेंट के रूप में कार्य करना;
(p) कोई अन्य प्रकार का व्यवसाय जिसे केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, अधिकृत कर सकती है;
(q) सामान्यतः, इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आकस्मिक या परिणामी सभी मामलों और चीजों को करना।
(क) आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना, स्थापित करना, समर्थन करना या उनके प्रचार, स्थापना और समर्थन में सहायता करना;
1 [(ख) आवास वित्त संस्थानों, अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था या संस्थाओं के वर्ग को आवास गतिविधियों के लिए ऋण एवं अग्रिम देना या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना;
(ख) आवास या आवासीय टाउनशिप-सह-आवास विकास या झुग्गी-झोपड़ी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करना;]
(ग) स्टॉक, शेयर, बांड, डिबेंचर और अन्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों की सदस्यता लेना या उन्हें खरीदना;
(घ) आवास वित्त संस्थानों के वित्तीय दायित्वों की गारंटी देना और आवास वित्त संस्थानों के शेयरों, बांडों, ऋणपत्रों और अन्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन का बीमा करना;
(ई) विनिमय बिल, वचन पत्र, बांड, डिबेंचर, हुंडी, कूपन और अन्य किसी भी नाम से जाने जाने वाले उपकरणों का आहरण, स्वीकृति, छूट या पुनर्छूट, खरीद या बिक्री तथा इनमें लेन-देन करना;
2 [(ईए) अनुसूचित बैंकों या आवास वित्त संस्थानों से संबंधित अचल संपत्ति के बंधक या प्रभार द्वारा सुरक्षित किसी भी ऋण या अग्रिम की खरीद, बिक्री या अन्यथा लेन-देन करना;
(ईबी) एक या एक से अधिक ट्रस्ट बनाना और ऐसे ट्रस्टों को प्रतिफल के बदले प्रतिभूतियों सहित या बिना प्रतिभूतियों के ऋण या अग्रिम राशि हस्तांतरित करना;
(ईसी) नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा धारित ऋणों या अग्रिमों को अलग रखना और ऐसे अलग रखे गए ऋणों या अग्रिमों पर आधारित प्रतिभूतियों को ऋण दायित्वों, लाभकारी हित के ट्रस्ट प्रमाणपत्रों या अन्य उपकरणों के रूप में जारी करना और बेचना, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, और ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करना;
(संपादक) आवास वित्त गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक या एक से अधिक म्यूचुअल फंड की स्थापना;
(ee) आवास बंधक बीमा का उपक्रम करना या उसमें भाग लेना;]
3 [(एफ) कंपनियों, बंधक बैंकों, सहायक कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों या व्यक्तियों के ऐसे अन्य संघों को बढ़ावा देना, गठित करना, संचालित करना या बढ़ावा देने, गठित करने या संचालित करने में सहयोग करना, जैसा कि वह इस अधिनियम के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझे;]
(जी) निर्माण तकनीकों पर अनुसंधान और सर्वेक्षण करना तथा आश्रय, आवास और मानव बस्ती से संबंधित या उससे जुड़े अन्य अध्ययन करना;
(h) आवास के लिए संसाधनों को जुटाने और ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक योजनाएँ तैयार करना;
4 [(hh) स्वैच्छिक जमा (प्रतिरक्षा एवं छूट) अधिनियम, 1991 (47 ऑफ 1991) की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट जमा स्वीकार करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार करना और ऐसी जमा राशि का चालीस प्रतिशत धारा 37 के तहत सृजित विशेष निधि में जमा करना;]
(i) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक या एक से अधिक योजनाएँ तैयार करना; जिन्हें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत द्वारा सब्सिडी दी जा सकती है;
(j) आवास से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन करना;
(k) आवास वित्त संस्थानों को उनकी सुचारू वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना;
(एल) आवास वित्त संस्थानों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना;
(m) अपने समग्र कार्यों के निर्वहन में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय सामान्य बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय करना;
(n) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन में सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना;
(ओ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकरण के एजेंट के रूप में कार्य करना;
(p) कोई अन्य प्रकार का व्यवसाय जिसे केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, अधिकृत कर सकती है;
(q) सामान्यतः, इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आकस्मिक या परिणामी सभी मामलों और चीजों को करना।
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