OSJSOJS Rules 2
धारा 2 · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
परिभाषाएँ।
(1)
इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो(क)
"परिशिष्ट" से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट से है;(ख)
"आयोग" से तात्पर्य उड़ीसा लोक सेवा आयोग से है;(ग)
"सरकार" से तात्पर्य उड़ीसा सरकार से है;(घ)
"राज्यपाल" से तात्पर्य उड़ीसा के राज्यपाल से है;(ई)
"उच्च न्यायालय" से तात्पर्य उड़ीसा के उच्च न्यायालय से है;(f)
"राजकीय राजपत्र" से तात्पर्य उड़ीसा राजपत्र से है;(जी)
"भर्ती प्राधिकारी" से तात्पर्य उड़ीसा उच्च न्यायालय या उड़ीसा लोक सेवा आयोग से है, जैसा भी मामला हो;(h)
"अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ" से तात्पर्य संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 और (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से होगा, जो क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत बनाए गए हैं और समय-समय पर संशोधित किए गए हैं।(i)
"एसईबीसी" से तात्पर्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से है, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है;(j)
"सेवा" से तात्पर्य उड़ीसा सुपीरियर न्यायिक सेवा और उड़ीसा न्यायिक सेवा से है;(k)
"राज्य" से तात्पर्य उड़ीसा राज्य से है; और(l)
"वर्ष" से तात्पर्य कैलेंडर वर्ष से है।(2)
इस नियम में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका वही अर्थ होगा जो उड़ीसा सेवा संहिता में उन्हें क्रमशः दिया गया है। भाग-IIइस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
