OSJSOJS Rules 19
धारा 19 · आवेदन जमा करने का तरीका
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
प्रत्येक उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने हाथ से लिखा आवेदन पत्र, आयोग द्वारा किसी विशेष वर्ष की भर्ती के लिए अधिसूचित विज्ञापन में उल्लिखित प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों के साथ, आयोग के सचिव को इस प्रकार प्रस्तुत करेगा कि वह आवेदन पत्र आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित तिथि तक उनके पास पहुँच जाए: बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।(2)
प्रत्येक उम्मीदवार अपने हस्ताक्षर सहित अपने हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां प्रस्तुत करेगा और उनमें से एक को आवेदन पत्र के पहले पृष्ठ पर दिए गए स्थान पर चिपकाया जाएगा।(3)
प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए:(i)
आयु का प्रमाण दिखाने वाला प्रमाण पत्र, जो सामान्यतः हाई स्कूल प्रमाण पत्र या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होगा;(ii)
उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या परिषद से प्राप्त प्रमाण पत्र, जो माध्यमिक विद्यालय स्तर के समकक्ष उड़िया भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण के रूप में दिया गया हो:(iii)
संबंधित विश्वविद्यालय या उस संस्थान से विधि की डिग्री का प्रमाण पत्र जिससे उम्मीदवार ने इसे प्राप्त किया है;(iv)
अंतिम बार जिस संस्थान में अध्ययन किया हो, उससे अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र;(v)
सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें जाति या जनजाति की श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या एसईबीसी से संबंधित होने की स्थिति में उम्मीदवार का वर्ग दर्शाया गया हो;(vi)
ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम चिकित्सा बोर्ड या प्राधिकरण से चिकित्सा प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें ऑर्थोपेडिक विकलांगता दर्शायी गई हो।(4)
किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ सचिव, उड़ीसा लोक सेवा आयोग को देय एक क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर या सरकारी कोषागार में "0051 -लोक सेवा आयोग-105-राज्य लोक सेवा आयोग, परीक्षा शुल्क" शीर्षक के अंतर्गत ऐसी राशि के भुगतान को दर्शाने वाला कोषागार चालान संलग्न न हो, जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित परीक्षा शुल्क के रूप में हो; बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऐसे परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।(5)
इस प्रकार भुगतान की गई फीस की वापसी के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोट - (I) आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतियां, सत्यापन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित, प्रस्तुत की जाएंगी, लेकिन मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाएंगे। नोट - (II) आयोग अपने विवेकानुसार उपरोक्त किसी भी मामले पर ऐसे अतिरिक्त प्रमाण मांग सकता है, जैसा वह उचित समझे। नोट - (III) यदि किसी उम्मीदवार का आवेदन आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, तो आयोग के विवेकानुसार उसे अस्वीकार किया जा सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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