OSJSOJS Rules 17
धारा 17 · आरक्षण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
नियम 15 के अधीन भरे जाने वाले सिविल न्यायाधीशों के पदों में निम्नलिखित आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत इस प्रकार होगा:| (क) | अनुसूचित जनजाति | ... | 22.50% |
| (ख) | अनुसूचित जाति | ... | 16.25% |
| (ग) | एसईबीसी | ... | 11.25% |
(2)
उप-नियम (1) में उल्लिखित श्रेणियों और अनारक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में से, प्रत्येक श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए लगभग 33.33% रिक्तियां आरक्षित की जा सकती हैं, और किसी विशेष श्रेणी से संबंधित पात्र महिलाओं की अनुपलब्धता या अपर्याप्त संख्या में उपलब्धता की स्थिति में, रिक्तियों या, जैसा भी मामला हो, शेष रिक्तियों को उस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।(3)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एसईबीसी की किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता या अपर्याप्त संख्या में उपलब्धता की स्थिति में रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी।(4)
उप-नियम (1) और (2) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति योग्यता सूची में नामों के क्रम के अनुसार की जाएगी।(5)
सिविल जज के कैडर में नियम 15 के तहत भरी जाने वाली रिक्तियों में से एक प्रतिशत रिक्तियां अस्थिभंगिमा से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी और ऐसे उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, रिक्तियों को योग्यता सूची के अनुसार भरा जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
