MADC Rules 144अध्याय VI · Elections
धारा 144 · मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखेगा; यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हो; एक बार में स्वीकार किए जाने वाले मतों की संख्या को विनियमित करेगा; और अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर सभी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोकेगा।(क)
मतदान अधिकारी, उम्मीदवार और प्रत्येक उम्मीदवार का एक एजेंट (जिसे इसके बाद मतदान एजेंट कहा जाएगा) जिसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया गया हो और इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अधिकृत किया गया हो।(ख)
ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी या अन्य लोक सेवक, और(ग)
ऐसे व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान के उद्देश्य से प्रवेश दे सकता है।(2)
मतदान के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को अपने द्वारा लिखित रूप में नियुक्त एक एजेंट और दो राहत एजेंटों के नाम भेजेगा, जो प्रत्येक मतदान केंद्र या मतदान बूथ पर उसके मतदान एजेंट के रूप में कार्य करेंगे: बशर्ते कि मतदान एजेंट की नियुक्ति रद्द होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में, रिटर्निंग ऑफिसर मतदान होने से पहले किसी भी समय उसके स्थान पर किसी अन्य एजेंट की नियुक्ति की अनुमति दे सकता है।(3)
पीठासीन अधिकारी नियम 14(1) के अनुसार निर्धारित समय पर मतदान केंद्र बंद कर देगा ताकि उस समय के बाद किसी अन्य मतदाता को प्रवेश न दिया जा सके; बशर्ते कि मतदान केंद्र बंद होने से पहले उसमें प्रवेश कर चुके सभी मतदाता अपने मत दर्ज कराने के हकदार होंगे।(4)
सार्वजनिक शांति भंग होने या प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों में पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी की स्वीकृति से मतदान बंद कर सकता है और मतदान को अगले दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी तुरंत सरकार को परिस्थितियों की सूचना देगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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