MADC Rules 142अध्याय VI · Elections
धारा 142 · मतदान केंद्रों का चयन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
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रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उतने मतदान केंद्रों का चयन करेगा जितने वह आवश्यक समझे और उनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट संख्या आवंटित करेगा।(2)
चुनाव के लिए निर्धारित तिथियों में से पहली तिथि से कम से कम सात दिन पहले, रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय में चयनित मतदान केंद्रों की सूची, प्रत्येक केंद्र के लिए चयनित मतदान क्षेत्र और प्रत्येक केंद्र के मतदान के लिए खुले रहने के समय को दर्शाने वाली सूची को प्रदर्शित करेगा और उसे ऐसे तरीके से प्रकाशित करेगा जैसा वह आवश्यक समझे।(3)
किसी भी व्यक्ति को अपना वोट दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय उस मतदान केंद्र पर जिसके निर्वाचन क्षेत्र से वह मतदाता सूची के अनुसार संबंधित है और मतदान केंद्र के खुले रहने के निर्धारित समय के भीतर।इस धारा पर आपका निजी नोट
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