MADC Rules 140अध्याय VI · Elections
धारा 140 · मतदान का अधिकार
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(1)
कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, और इन नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।(2)
कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह नियम 129 को नियम 211, 212 और 213 के प्रावधानों के तहत मतदान करने का हकदार नहीं है।(3)
कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव में मतदान नहीं करेगा, और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करता है तो ऐसे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उसका वोट अमान्य होगा।(4)
कोई भी व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी चुनाव में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा, भले ही उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, ऐसा करना अमान्य होगा।(5)
कोई भी व्यक्ति किसी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह कारावास या निर्वासन या किसी अन्य सजा के तहत कारागार में बंद है या पुलिस की वैध हिरासत में है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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