अधिनियम की परिभाषा
लोक सेवक
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
अभिप्रेत है,- (i) कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है ; (ii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है ; (iii) कोई व्यक्ति जो किसी केंद्र
परिभाषा इस धारा में दी गई है
भ्र.नि. अधि. §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
- भ्र.नि. अधि. §7लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
- The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 §20शिकायतों और प्रारंभिक पूछताछ एवं जांच से संबंधित प्रावधान।
- भ्र.नि. अधि. §7Aभ्रष्ट या अवैध साधनों से या व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाना।
- भा.दं.सं. §332धारा 332 - लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
- भा.दं.सं. §182धारा 182 - इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति की क्षति के लिए करे
- भा.दं.सं. §189धारा 189 - लोक सेवक को क्षति करने की धमकी
- भा.ना.सु.सं. §336कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य।
- भ्र.नि. अधि. §19अभियोग चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- भा.दं.सं. §333धारा 333 - लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
- भा.ना.सु.सं. §215लोक सेवकों के वैधानिक अधिकार की अवमानना, सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध और साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन।
- भा.न्या.सं. §101हत्या।
- भा.दं.सं. §21लोक सेवक''।
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