अधिनियम की परिभाषा
अवयस्क
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने, वयस्कता प्राप्त नहीं की है ।
परिभाषा इस धारा में दी गई है
बा.वि.प्र. अधि. §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
- सा.सु. संहिता §2(24)धारा- 2.(24)
- ई.एस.आई. अधि. §2परिभाषाएं
- उपदान अधि. §4उपदान का संदाय
- द.प्र.सं. §448धारा 448. अवयस्क से अपेक्षित बंधपत्र
- सा.सु. संहिता §2(33)धारा- 2.(33)
- भा.दं.सं. §370Aधारा 370A - दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण
- उ.प्र. पुलिस विनियम §170पैरा-162. अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखना
- सा.सु. संहिता §2(47)धारा- 2.(47)
- भा.दं.सं. §228Aधारा 228A - कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण
- मो.या. अधि. §134दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर का कर्तव्य
- उ.प्र. पुलिस विनियम §185पैरा-176. बालक/बालिकाओं के गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही.
- उ.प्र. पुलिस विनियम §578द्वितीय भाग - आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उनके संचरण का प्रारूप और रीति
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- PCM Act
