NCM Act 4अध्याय II · The National Commission for Minorities
धारा 4 · अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य, केंद्र सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में, किसी भी समय अध्यक्ष पद से या, जैसा भी मामला हो, सदस्य पद से त्यागपत्र दे सकता है।
(3) केंद्र सरकार उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी यदि वह व्यक्ति--
(क) दिवालिया घोषित हो जाता है;
(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन शामिल है;
(ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है;
(घ) कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;
(ई) आयोग से अनुपस्थिति की छुट्टी प्राप्त किए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या
(f) केंद्र सरकार की राय में, उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है:
बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
(4) उपधारा (2) के तहत या अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा।
(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य, केंद्र सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में, किसी भी समय अध्यक्ष पद से या, जैसा भी मामला हो, सदस्य पद से त्यागपत्र दे सकता है।
(3) केंद्र सरकार उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी यदि वह व्यक्ति--
(क) दिवालिया घोषित हो जाता है;
(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन शामिल है;
(ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है;
(घ) कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;
(ई) आयोग से अनुपस्थिति की छुट्टी प्राप्त किए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या
(f) केंद्र सरकार की राय में, उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है:
बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
(4) उपधारा (2) के तहत या अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा।
(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
