NCM Act 11अध्याय IV · Finance, Accounts and Audit
धारा 11 · लेखा एवं लेखापरीक्षा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आयोग उचित खाते और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।
(2) आयोग के खातों का लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।
(3) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग के खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सामान्यतः सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं तथा विशेष रूप से उन्हें बही-खातों, खातों, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज़ातों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
(2) आयोग के खातों का लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।
(3) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग के खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सामान्यतः सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं तथा विशेष रूप से उन्हें बही-खातों, खातों, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज़ातों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
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