NCM Act 10अध्याय IV · Finance, Accounts and Audit
धारा 10 · केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा उचित विनियोजन करने के बाद, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जिसे केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त समझे।
(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु ऐसी धनराशि व्यय कर सकता है, जिसे वह उचित समझे, और ऐसी धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से देय व्यय मानी जाएगी।
(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु ऐसी धनराशि व्यय कर सकता है, जिसे वह उचित समझे, और ऐसी धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से देय व्यय मानी जाएगी।
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