JKR Act 86अध्याय XII · Provisions as to Certain Corporations and Any Other Matters
धारा 86 · कुछ मौजूदा सड़क परिवहन परमिटों की वैधता बनाए रखने संबंधी अस्थायी प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (59 ऑफ 1988) की धारा 88 में किसी बात के होते हुए भी, यदि जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या उस राज्य के किसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया परमिट, नियुक्त दिन से ठीक पहले हस्तांतरित क्षेत्र के किसी क्षेत्र में वैध और प्रभावी था, तो उस क्षेत्र में उस दिन के बाद भी उसकी वैधता अवधि तक वैध और प्रभावी माना जाएगा, उस क्षेत्र में उस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जो उस समय लागू होंगे; और ऐसे किसी परमिट को उस क्षेत्र में उपयोग के लिए वैध बनाने के उद्देश्य से किसी केंद्र शासित प्रदेश के परिवहन प्राधिकरण या उसमें किसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना आवश्यक नहीं होगा।
बशर्ते कि उपराज्यपाल उस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए परमिट में संलग्न शर्तों को जोड़, संशोधित या परिवर्तित कर सकता है।
(2) किसी भी ऐसे परमिट के तहत उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों में संचालन के लिए किसी भी परिवहन वाहन पर नियुक्त दिन के बाद कोई टोल, प्रवेश शुल्क या इसी तरह के अन्य शुल्क नहीं लगाए जाएंगे, यदि ऐसा वाहन उस दिन से ठीक पहले हस्तांतरित क्षेत्र में संचालन के लिए ऐसे किसी टोल, प्रवेश शुल्क या अन्य शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त था।
बशर्ते कि केंद्र सरकार, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से परामर्श करने के बाद, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी भी टोल, प्रवेश शुल्क या अन्य शुल्क लगाने के लिए अधिकृत कर सकती है:
इसके अलावा, इस उपधारा के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां किसी सड़क या पुल के उपयोग के लिए कोई टोल, प्रवेश शुल्क या इसी तरह के अन्य शुल्क लगाए जाते हैं, जिसका निर्माण या विकास राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी उपक्रम, किसी संयुक्त उपक्रम जिसमें राज्य सरकार एक शेयरधारक है या निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया हो।
बशर्ते कि उपराज्यपाल उस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए परमिट में संलग्न शर्तों को जोड़, संशोधित या परिवर्तित कर सकता है।
(2) किसी भी ऐसे परमिट के तहत उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों में संचालन के लिए किसी भी परिवहन वाहन पर नियुक्त दिन के बाद कोई टोल, प्रवेश शुल्क या इसी तरह के अन्य शुल्क नहीं लगाए जाएंगे, यदि ऐसा वाहन उस दिन से ठीक पहले हस्तांतरित क्षेत्र में संचालन के लिए ऐसे किसी टोल, प्रवेश शुल्क या अन्य शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त था।
बशर्ते कि केंद्र सरकार, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से परामर्श करने के बाद, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी भी टोल, प्रवेश शुल्क या अन्य शुल्क लगाने के लिए अधिकृत कर सकती है:
इसके अलावा, इस उपधारा के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां किसी सड़क या पुल के उपयोग के लिए कोई टोल, प्रवेश शुल्क या इसी तरह के अन्य शुल्क लगाए जाते हैं, जिसका निर्माण या विकास राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी उपक्रम, किसी संयुक्त उपक्रम जिसमें राज्य सरकार एक शेयरधारक है या निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया हो।
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