JKR Act 85अध्याय XII · Provisions as to Certain Corporations and Any Other Matters
धारा 85 · सलाहकार समिति(याँ)।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, नियुक्त तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक या एक से अधिक सलाहकार समितियों की स्थापना आदेश द्वारा कर सकती है:
(क) जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों और निगमों की परिसंपत्तियों, अधिकारों और देनदारियों का जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बीच विभाजन;
(ख) विद्युत ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति तथा जल आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की निरंतरता से संबंधित मुद्दे;
(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम से संबंधित मुद्दे;
(घ) जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों से संबंधित मुद्दे, जिनमें हितों और शेयरों का विभाजन और निदेशक मंडल का पुनर्गठन शामिल है;
(ई) कुछ राज्य संस्थानों में सुविधाओं से संबंधित मुद्दे; और
(f) इस धारा के अंतर्गत शामिल न किए गए किसी अन्य मामले से संबंधित मुद्दे।
(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समितियाँ छह माह के भीतर जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जो ऐसी समितियों की सिफारिशों पर ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्रवाई करेंगे।
(क) जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों और निगमों की परिसंपत्तियों, अधिकारों और देनदारियों का जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बीच विभाजन;
(ख) विद्युत ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति तथा जल आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की निरंतरता से संबंधित मुद्दे;
(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम से संबंधित मुद्दे;
(घ) जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों से संबंधित मुद्दे, जिनमें हितों और शेयरों का विभाजन और निदेशक मंडल का पुनर्गठन शामिल है;
(ई) कुछ राज्य संस्थानों में सुविधाओं से संबंधित मुद्दे; और
(f) इस धारा के अंतर्गत शामिल न किए गए किसी अन्य मामले से संबंधित मुद्दे।
(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समितियाँ छह माह के भीतर जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जो ऐसी समितियों की सिफारिशों पर ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्रवाई करेंगे।
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