JKR Act 73अध्याय VII · Miscellaneous and Transitional Provisions
धारा 73 · संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या अन्यथा, संतुष्ट हो जाते हैं, तो--
(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या
(ख) कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित है।
राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें, और ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकते हैं, जो उन्हें जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।
(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या
(ख) कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित है।
राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें, और ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकते हैं, जो उन्हें जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।
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