GST Act 9
धारा 9 · वापसी, भुगतान और धनवापसी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति, जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करता है, वह---
(क) इस अधिनियम के तहत देय उपकर की राशि का भुगतान इस प्रकार से करें;
(ख) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले रिटर्न के साथ ऐसे प्रपत्रों में ऐसे रिटर्न प्रस्तुत करना; और
(ग) भुगतान किए गए ऐसे उपकर की वापसी के लिए ऐसे प्रपत्र में आवेदन करें,
जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) रिटर्न दाखिल करने और रिफंड का दावा करने के सभी प्रयोजनों के लिए, दाखिल किए जाने वाले प्रपत्र को छोड़कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान, धारा 8 के तहत सभी कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाए जाने वाले उपकर के लेवी और संग्रह के संबंध में, जहां तक संभव हो, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत ऐसी आपूर्तियों पर केंद्रीय कर के लेवी और संग्रह के संबंध में लागू होते हैं।
(क) इस अधिनियम के तहत देय उपकर की राशि का भुगतान इस प्रकार से करें;
(ख) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले रिटर्न के साथ ऐसे प्रपत्रों में ऐसे रिटर्न प्रस्तुत करना; और
(ग) भुगतान किए गए ऐसे उपकर की वापसी के लिए ऐसे प्रपत्र में आवेदन करें,
जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) रिटर्न दाखिल करने और रिफंड का दावा करने के सभी प्रयोजनों के लिए, दाखिल किए जाने वाले प्रपत्र को छोड़कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान, धारा 8 के तहत सभी कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाए जाने वाले उपकर के लेवी और संग्रह के संबंध में, जहां तक संभव हो, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत ऐसी आपूर्तियों पर केंद्रीय कर के लेवी और संग्रह के संबंध में लागू होते हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
