GST Act 5
धारा 5 · आधार वर्ष का राजस्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपधारा (2), (3), (4), (5) और (6) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के लिए आधार वर्ष का राजस्व, संबंधित राज्य या संघ द्वारा लगाए गए करों के मद में, उस राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा आधार वर्ष के दौरान एकत्र किए गए राजस्व का योग होगा, और निम्नलिखित करों के संबंध में वापसी को घटाकर, जो वस्तु एवं सेवा कर में समाहित हैं, अर्थात्:---
(क) मूल्य वर्धित कर, विक्रय कर, क्रय कर, कार्य अनुबंध पर वसूला गया कर, या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर;
(ख) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) के तहत लगाया गया केंद्रीय बिक्री कर;
(ग) प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 52 के तहत संबंधित राज्य द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर;
(घ) विलासिता पर कर, जिसमें मनोरंजन, मौज-मस्ती, सट्टेबाजी और जुए पर कर या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 62 के तहत संबंधित राज्य द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर शामिल है;
(ई) विज्ञापन पर कर या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 55 के तहत संबंधित राज्य द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर;
(f) औषधीय और शौचालय संबंधी तैयारियों पर संघ द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क, लेकिन संविधान के पूर्ववर्ती अनुच्छेद 268 के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा एकत्र और बनाए रखा गया;
(जी) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 66 के साथ प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के तहत राज्य सरकार द्वारा उपधारा (4) के तहत अधिसूचित किसी अधिनियम के तहत लगाया जाने वाला कोई उपकर या अधिभार या शुल्क।
संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 20 के प्रावधानों के प्रारंभ होने से पूर्व;
बशर्ते कि किसी राज्य में आधार वर्ष के दौरान निम्नलिखित करों के अंतर्गत वापसी राशि को घटाकर प्राप्त राजस्व को उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात्:---
(क) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 54 के तहत अधिनियमित किसी भी अधिनियम के तहत, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के लागू होने से पहले, पेट्रोलियम कच्चे तेल, उच्च गति वाले डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक पेय की बिक्री या खरीद पर लगाए गए कोई भी कर;
(ख) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) के तहत पेट्रोलियम कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक पेय की बिक्री या खरीद पर लगाया गया कर;
(ग) राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की बिक्री या खरीद पर लगाया गया कोई भी उपकर; और
(घ) राज्य द्वारा लगाया गया मनोरंजन कर, लेकिन स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 62 के तहत अधिनियमित किसी अधिनियम के तहत, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के लागू होने से पहले एकत्र किया गया।
(2) जम्मू और कश्मीर राज्य* के संबंध में, आधार वर्ष के राजस्व में उक्त राज्य सरकार द्वारा आधार वर्ष के दौरान सेवाओं की बिक्री पर एकत्र किए गए कर की राशि शामिल होगी।
(3) संविधान के अनुच्छेद 279ए के खंड (4) के उपखंड (जी) में उल्लिखित राज्यों के संबंध में, उक्त राज्य सरकारों द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्ट करों के संबंध में दी गई छूट या माफी के कारण छोड़ी गई राजस्व राशि, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में, ऐसी शर्तों के अधीन, शामिल की जाएगी जो निर्धारित की जा सकती हैं।
(4) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वे अधिनियम जिनके तहत विशिष्ट करों को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित किया जा रहा है, ऐसे होंगे जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।
(5) आधार वर्ष का राजस्व उप-धारा (1), (2), (3) और (4) के अनुसार उस वर्ष में एकत्रित राजस्व और दिए गए रिफंड के आधार पर गणना की जाएगी, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है।
(6) किसी राज्य के संबंध में, यदि उपधारा (1), (2), (3) और (4) में उल्लिखित राजस्व का कोई भाग संबंधित राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं किया जाता है, तो उसे राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में शामिल किया जाएगा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(क) मूल्य वर्धित कर, विक्रय कर, क्रय कर, कार्य अनुबंध पर वसूला गया कर, या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 54 के अंतर्गत संबंधित राज्य द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर;
(ख) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) के तहत लगाया गया केंद्रीय बिक्री कर;
(ग) प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 52 के तहत संबंधित राज्य द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर;
(घ) विलासिता पर कर, जिसमें मनोरंजन, मौज-मस्ती, सट्टेबाजी और जुए पर कर या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 62 के तहत संबंधित राज्य द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर शामिल है;
(ई) विज्ञापन पर कर या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 55 के तहत संबंधित राज्य द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर;
(f) औषधीय और शौचालय संबंधी तैयारियों पर संघ द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क, लेकिन संविधान के पूर्ववर्ती अनुच्छेद 268 के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा एकत्र और बनाए रखा गया;
(जी) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 66 के साथ प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के तहत राज्य सरकार द्वारा उपधारा (4) के तहत अधिसूचित किसी अधिनियम के तहत लगाया जाने वाला कोई उपकर या अधिभार या शुल्क।
संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 20 के प्रावधानों के प्रारंभ होने से पूर्व;
बशर्ते कि किसी राज्य में आधार वर्ष के दौरान निम्नलिखित करों के अंतर्गत वापसी राशि को घटाकर प्राप्त राजस्व को उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात्:---
(क) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 54 के तहत अधिनियमित किसी भी अधिनियम के तहत, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के लागू होने से पहले, पेट्रोलियम कच्चे तेल, उच्च गति वाले डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक पेय की बिक्री या खरीद पर लगाए गए कोई भी कर;
(ख) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) के तहत पेट्रोलियम कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक पेय की बिक्री या खरीद पर लगाया गया कर;
(ग) राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की बिक्री या खरीद पर लगाया गया कोई भी उपकर; और
(घ) राज्य द्वारा लगाया गया मनोरंजन कर, लेकिन स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की पूर्ववर्ती प्रविष्टि 62 के तहत अधिनियमित किसी अधिनियम के तहत, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के लागू होने से पहले एकत्र किया गया।
(2) जम्मू और कश्मीर राज्य* के संबंध में, आधार वर्ष के राजस्व में उक्त राज्य सरकार द्वारा आधार वर्ष के दौरान सेवाओं की बिक्री पर एकत्र किए गए कर की राशि शामिल होगी।
(3) संविधान के अनुच्छेद 279ए के खंड (4) के उपखंड (जी) में उल्लिखित राज्यों के संबंध में, उक्त राज्य सरकारों द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्ट करों के संबंध में दी गई छूट या माफी के कारण छोड़ी गई राजस्व राशि, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में, ऐसी शर्तों के अधीन, शामिल की जाएगी जो निर्धारित की जा सकती हैं।
(4) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वे अधिनियम जिनके तहत विशिष्ट करों को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित किया जा रहा है, ऐसे होंगे जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।
(5) आधार वर्ष का राजस्व उप-धारा (1), (2), (3) और (4) के अनुसार उस वर्ष में एकत्रित राजस्व और दिए गए रिफंड के आधार पर गणना की जाएगी, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है।
(6) किसी राज्य के संबंध में, यदि उपधारा (1), (2), (3) और (4) में उल्लिखित राजस्व का कोई भाग संबंधित राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं किया जाता है, तो उसे राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में शामिल किया जाएगा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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