GST Act 8
धारा 8 · उपकर का लेवी और संग्रह।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य के भीतर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, जैसा कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान किया गया है, और अंतरराज्यीय माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, जैसा कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान किया गया है, उपकर लगाया जाएगा और परिषद की अनुशंसाओं पर निर्धारित तरीके से एकत्र किया जाएगा, ताकि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या परिषद की अनुशंसाओं पर निर्धारित अवधि के लिए माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान किया जा सके।
बशर्ते कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत समझौता कर का विकल्प चुनने वाले कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्तियों पर ऐसा कोई उपकर नहीं लगाया जाएगा।
(2) अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर मूल्य, मात्रा या ऐसे आधार पर लगाया जाएगा, जिसकी दर अनुसूची के स्तंभ (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्धारित दर से अधिक न हो, जैसा कि केंद्र सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे:
बशर्ते कि जहां वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी आपूर्ति पर उनके मूल्य के संदर्भ में उपकर प्रभार्य हो, ऐसी प्रत्येक आपूर्ति के लिए मूल्य का निर्धारण केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के तहत सभी अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्तियों के लिए किया जाएगा:
इसके अलावा, भारत में आयातित वस्तुओं पर उपकर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (51 ऑफ 1975) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) की धारा 12 के तहत उक्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाए जाने के समय, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत निर्धारित मूल्य पर लगाया और एकत्र किया जाएगा।
बशर्ते कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत समझौता कर का विकल्प चुनने वाले कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्तियों पर ऐसा कोई उपकर नहीं लगाया जाएगा।
(2) अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर मूल्य, मात्रा या ऐसे आधार पर लगाया जाएगा, जिसकी दर अनुसूची के स्तंभ (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्धारित दर से अधिक न हो, जैसा कि केंद्र सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे:
बशर्ते कि जहां वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी आपूर्ति पर उनके मूल्य के संदर्भ में उपकर प्रभार्य हो, ऐसी प्रत्येक आपूर्ति के लिए मूल्य का निर्धारण केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के तहत सभी अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्तियों के लिए किया जाएगा:
इसके अलावा, भारत में आयातित वस्तुओं पर उपकर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (51 ऑफ 1975) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) की धारा 12 के तहत उक्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाए जाने के समय, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत निर्धारित मूल्य पर लगाया और एकत्र किया जाएगा।
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