DM Act 77अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 77 · नियम एवं विनियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान 1 [और राष्ट्रीय प्राधिकरण] द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में विभाजित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या विनियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या विनियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम या विनियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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