DM Act 64अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 64 · कुछ विशेष परिस्थितियों में नियम बनाना या उनमें संशोधन करना आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण 1 [या शहरी प्राधिकरण], जैसा भी मामला हो, को यह प्रतीत होता है कि किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, दिशानिर्देश, निर्देश, आदेश, योजना या उपनियम, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों को आपदाओं की रोकथाम या उनके शमन के प्रयोजनों के लिए बनाना या संशोधित करना आवश्यक है, तो वह ऐसे नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, निर्देशों, आदेशों, योजनाओं या उपनियमों, जैसा भी मामला हो, में उस उद्देश्य के लिए संशोधन की आवश्यकता बता सकती है, और संबंधित विभाग या प्राधिकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
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