DM Act 53अध्याय X · Offences and Penalties
धारा 53 · धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी किसी आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए आवंटित धन या सामग्री का प्राप्तकर्ता हो, या अन्यथा उस धन या सामग्री की हिरासत में हो, या उस पर अपना अधिकार रखता हो, और उस धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करता हो, उसे अपने निजी उपयोग के लिए विनियोजित करता हो, या उसका निपटान करता हो, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करता हो, तो उसे दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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