CCP 94अध्याय VI · Supplemental Proceedings
धारा 94 · पूरक कार्यवाही।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
न्याय के उद्देश्यों की विफलता को रोकने के लिए, यदि ऐसा निर्धारित हो तो न्यायालय निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
(क) प्रतिवादी को गिरफ्तार करने और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए वारंट जारी करना ताकि वह कारण बताए कि उसे अपनी उपस्थिति के लिए जमानत क्यों नहीं देनी चाहिए, और यदि वह जमानत के लिए किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे नागरिक कारागार में भेज देना;
(ख) प्रतिवादी को सुरक्षा प्रदान करने, अपनी किसी संपत्ति को पेश करने और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देना या किसी संपत्ति की कुर्की का आदेश देना;
(ग) अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना और अवज्ञा के मामले में दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार में भेजना और उसकी संपत्ति को कुर्क करके बेचने का आदेश देना;
(घ) किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करना और उसकी संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर उसके कर्तव्यों के पालन को लागू करना;
(ई) न्यायालय द्वारा ऐसे अन्य अंतरिम आदेश जारी किए जा सकते हैं जो न्यायसंगत एवं सुविधाजनक प्रतीत हों।
(क) प्रतिवादी को गिरफ्तार करने और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए वारंट जारी करना ताकि वह कारण बताए कि उसे अपनी उपस्थिति के लिए जमानत क्यों नहीं देनी चाहिए, और यदि वह जमानत के लिए किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे नागरिक कारागार में भेज देना;
(ख) प्रतिवादी को सुरक्षा प्रदान करने, अपनी किसी संपत्ति को पेश करने और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देना या किसी संपत्ति की कुर्की का आदेश देना;
(ग) अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना और अवज्ञा के मामले में दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार में भेजना और उसकी संपत्ति को कुर्क करके बेचने का आदेश देना;
(घ) किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करना और उसकी संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर उसके कर्तव्यों के पालन को लागू करना;
(ई) न्यायालय द्वारा ऐसे अन्य अंतरिम आदेश जारी किए जा सकते हैं जो न्यायसंगत एवं सुविधाजनक प्रतीत हों।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
