CCP 1अध्याय 0 · Preliminary
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 कहा जा सकता है।
(2) यह 1 जनवरी, 1909 को लागू होगा।
1 [(3) यह भारत के संपूर्ण भाग पर लागू होता है सिवाय—
2 * * * * *
(ख) नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र:
बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रावधानों या उनमें से किसी को नागालैंड राज्य के संपूर्ण या आंशिक भाग या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों पर, जैसा भी मामला हो, लागू कर सकती है, जिसमें अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए पूरक, आकस्मिक या परिणामी संशोधन शामिल होंगे।
स्पष्टीकरण। -- इस खंड में, "जनजातीय क्षेत्र" से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो 21 जनवरी, 1972 से ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 20 में निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे।
(4) अमिंदीवी द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम एजेंसियों के संबंध में, इस संहिता का अनुप्रयोग ऐसे द्वीपों, एजेंसियों या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में, जैसा भी मामला हो, इस संहिता के अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी नियम या विनियम के अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।]
(2) यह 1 जनवरी, 1909 को लागू होगा।
1 [(3) यह भारत के संपूर्ण भाग पर लागू होता है सिवाय—
2 * * * * *
(ख) नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र:
बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रावधानों या उनमें से किसी को नागालैंड राज्य के संपूर्ण या आंशिक भाग या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों पर, जैसा भी मामला हो, लागू कर सकती है, जिसमें अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए पूरक, आकस्मिक या परिणामी संशोधन शामिल होंगे।
स्पष्टीकरण। -- इस खंड में, "जनजातीय क्षेत्र" से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो 21 जनवरी, 1972 से ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 20 में निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे।
(4) अमिंदीवी द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम एजेंसियों के संबंध में, इस संहिता का अनुप्रयोग ऐसे द्वीपों, एजेंसियों या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में, जैसा भी मामला हो, इस संहिता के अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी नियम या विनियम के अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।]
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