The Boilers Act, 2025 42अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 42 · राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के साथ असंगत न होने वाले नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी प्रावधान के लिए बना सकती है, अर्थात्:---
(क) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षकों और धारा 5 की उपधारा (8) के अधीन निरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य;
(ख) धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत बॉयलर के पंजीकरण के लिए देय शुल्क;
(ग) वह अवधि जिसके भीतर निरीक्षक को धारा 12 की उपधारा (3) के तहत बॉयलर की जांच करनी होगी;
(घ) धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉयलर के स्थानांतरण की रिपोर्टिंग का तरीका;
(ई) धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत दुर्घटना के संबंध में जांच का तरीका;
(f) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का तरीका;
(जी) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन अपीलों के निपटान की प्रक्रिया;
(h) इस अधिनियम के तहत लगाए गए दंड, जुर्माना और लागत का उपयोग धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन किस प्रकार किया जाएगा;
(i) धारा 35 की उपधारा (1 ) के तहत जांच करने और दंड लगाने का तरीका; और
(j) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्रपत्र एवं विधि।
(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
(क) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षकों और धारा 5 की उपधारा (8) के अधीन निरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य;
(ख) धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत बॉयलर के पंजीकरण के लिए देय शुल्क;
(ग) वह अवधि जिसके भीतर निरीक्षक को धारा 12 की उपधारा (3) के तहत बॉयलर की जांच करनी होगी;
(घ) धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉयलर के स्थानांतरण की रिपोर्टिंग का तरीका;
(ई) धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत दुर्घटना के संबंध में जांच का तरीका;
(f) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का तरीका;
(जी) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन अपीलों के निपटान की प्रक्रिया;
(h) इस अधिनियम के तहत लगाए गए दंड, जुर्माना और लागत का उपयोग धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन किस प्रकार किया जाएगा;
(i) धारा 35 की उपधारा (1 ) के तहत जांच करने और दंड लगाने का तरीका; और
(j) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्रपत्र एवं विधि।
(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
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