The Boilers Act, 2025 12अध्याय III · Inspection, Certification and Registration
धारा 12 · पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत न किए गए बॉयलर का स्वामी, बॉयलर को पंजीकृत कराने के लिए निरीक्षक को ऐसे प्रपत्र में, ऐसे चित्र, विनिर्देश, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, निरीक्षक आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी छोटी अवधि के भीतर बॉयलर की जांच के लिए एक तिथि निर्धारित करेगा और बॉयलर के स्वामी को निर्धारित तिथि की सूचना कम से कम दस दिन पहले देगा।
(4) उपधारा (3) के अधीन निर्धारित तिथि पर निरीक्षक बॉयलर का निरीक्षण इस उद्देश्य से करेगा कि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि बॉयलर को निर्माण स्थल से स्थापना स्थल तक परिवहन के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है और निरीक्षण की रिपोर्ट दस्तावेजों सहित सात दिनों के भीतर मुख्य निरीक्षक को भेजेगा।
(5) उपधारा (4) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य निरीक्षक---
(क) बॉयलर का पंजीकरण करे और उसे पंजीकरण संख्या आवंटित करे, या तो तुरंत या यह सुनिश्चित करने के बाद कि बॉयलर या उससे जुड़ी किसी भी भाप पाइप में कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीनीकरण किया गया है जिसे वह आवश्यक समझे; या
(ख) बॉयलर का पंजीकरण करने से इनकार करना:
बशर्ते कि यदि मुख्य निरीक्षक किसी बॉयलर को पंजीकृत करने से इनकार करता है, तो वह तुरंत बॉयलर के मालिक को इनकार की सूचना कारणों सहित देगा।
(6) बॉयलर के पंजीकरण पर, मुख्य निरीक्षक, नियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में स्वामी को एक प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देगा, जो बॉयलर को बारह माह से अधिक की अवधि के लिए, ऐसे अधिकतम दबाव से अधिक न होने वाले दबाव पर उपयोग करने के लिए अधिकृत करेगा, जिसे वह उचित समझे।
बशर्ते कि जहां एक इकोनोमाइज़र या एक बिना आग वाला बॉयलर ऐसे प्रसंस्करण संयंत्र का अभिन्न अंग है जिसमें भाप केवल तेल, डामर या बिटुमेन को ताप माध्यम के रूप में उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, तो मुख्य निरीक्षक ऐसे बॉयलर के उपयोग को चौबीस महीने से अधिक की अवधि के लिए अधिकृत कर सकता है।
(7) निरीक्षक बॉयलर के स्वामी को मुख्य निरीक्षक का आदेश तुरंत सूचित करेगा और उसके अनुसार स्वामी को वह प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिसका ऐसा अनुदान आदेशित किया गया है।
(8) बॉयलर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, स्वामी पंजीकरण संख्या को बॉयलर पर स्थायी रूप से इस प्रकार और इस समय के भीतर अंकित करवाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(9) किसी राज्य के भीतर बॉयलर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की सूचना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से दी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, निरीक्षक आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी छोटी अवधि के भीतर बॉयलर की जांच के लिए एक तिथि निर्धारित करेगा और बॉयलर के स्वामी को निर्धारित तिथि की सूचना कम से कम दस दिन पहले देगा।
(4) उपधारा (3) के अधीन निर्धारित तिथि पर निरीक्षक बॉयलर का निरीक्षण इस उद्देश्य से करेगा कि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि बॉयलर को निर्माण स्थल से स्थापना स्थल तक परिवहन के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है और निरीक्षण की रिपोर्ट दस्तावेजों सहित सात दिनों के भीतर मुख्य निरीक्षक को भेजेगा।
(5) उपधारा (4) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य निरीक्षक---
(क) बॉयलर का पंजीकरण करे और उसे पंजीकरण संख्या आवंटित करे, या तो तुरंत या यह सुनिश्चित करने के बाद कि बॉयलर या उससे जुड़ी किसी भी भाप पाइप में कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीनीकरण किया गया है जिसे वह आवश्यक समझे; या
(ख) बॉयलर का पंजीकरण करने से इनकार करना:
बशर्ते कि यदि मुख्य निरीक्षक किसी बॉयलर को पंजीकृत करने से इनकार करता है, तो वह तुरंत बॉयलर के मालिक को इनकार की सूचना कारणों सहित देगा।
(6) बॉयलर के पंजीकरण पर, मुख्य निरीक्षक, नियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में स्वामी को एक प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देगा, जो बॉयलर को बारह माह से अधिक की अवधि के लिए, ऐसे अधिकतम दबाव से अधिक न होने वाले दबाव पर उपयोग करने के लिए अधिकृत करेगा, जिसे वह उचित समझे।
बशर्ते कि जहां एक इकोनोमाइज़र या एक बिना आग वाला बॉयलर ऐसे प्रसंस्करण संयंत्र का अभिन्न अंग है जिसमें भाप केवल तेल, डामर या बिटुमेन को ताप माध्यम के रूप में उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, तो मुख्य निरीक्षक ऐसे बॉयलर के उपयोग को चौबीस महीने से अधिक की अवधि के लिए अधिकृत कर सकता है।
(7) निरीक्षक बॉयलर के स्वामी को मुख्य निरीक्षक का आदेश तुरंत सूचित करेगा और उसके अनुसार स्वामी को वह प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिसका ऐसा अनुदान आदेशित किया गया है।
(8) बॉयलर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, स्वामी पंजीकरण संख्या को बॉयलर पर स्थायी रूप से इस प्रकार और इस समय के भीतर अंकित करवाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(9) किसी राज्य के भीतर बॉयलर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की सूचना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से दी जाएगी।
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