The Boilers Act, 2025 39अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 39 · नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) सदस्यों का कार्यकाल और धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उनके नामांकन का तरीका;
(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन तकनीकी सलाहकार की योग्यता और अनुभव;
(ग) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन तकनीकी सलाहकार का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें एवं नियम;
(घ) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन निरीक्षकों की योग्यता और अनुभव;
(ई) बॉयलर जो धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ई) के अधीन प्रवीणता या योग्यता का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों के प्रभार में होगा;
(f) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रवीणता या योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए योग्यता, अनुभव, शुल्क और प्रक्रिया;
(जी) धारा 23 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन मृत्यु का कारण बनने वाली दुर्घटना की जांच करने वाला व्यक्ति और ऐसी जांच करने का तरीका;
(h) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार के समक्ष अपील करने का प्रपत्र, तरीका, समय और शुल्क;
(i) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन अपील के निपटारे की प्रक्रिया;
(जे) धारा 26 की उपधारा (2) के तहत पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने का प्रपत्र, तरीका, समय और शुल्क;
(k) धारा 35 की उपधारा (1) के तहत जांच करने और दंड लगाने का तरीका;
(एल) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्रपत्र एवं विधि।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) सदस्यों का कार्यकाल और धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उनके नामांकन का तरीका;
(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन तकनीकी सलाहकार की योग्यता और अनुभव;
(ग) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन तकनीकी सलाहकार का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें एवं नियम;
(घ) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन निरीक्षकों की योग्यता और अनुभव;
(ई) बॉयलर जो धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ई) के अधीन प्रवीणता या योग्यता का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों के प्रभार में होगा;
(f) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रवीणता या योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए योग्यता, अनुभव, शुल्क और प्रक्रिया;
(जी) धारा 23 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन मृत्यु का कारण बनने वाली दुर्घटना की जांच करने वाला व्यक्ति और ऐसी जांच करने का तरीका;
(h) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार के समक्ष अपील करने का प्रपत्र, तरीका, समय और शुल्क;
(i) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन अपील के निपटारे की प्रक्रिया;
(जे) धारा 26 की उपधारा (2) के तहत पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने का प्रपत्र, तरीका, समय और शुल्क;
(k) धारा 35 की उपधारा (1) के तहत जांच करने और दंड लगाने का तरीका;
(एल) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्रपत्र एवं विधि।
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