The Boilers Act, 2025 11अध्याय III · Inspection, Certification and Registration
धारा 11 · अपंजीकृत या अप्रमाणित बॉयलर के उपयोग पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, बॉयलर का कोई भी स्वामी बॉयलर का उपयोग नहीं करेगा या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा,---
(क) जब तक कि इसे इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत न किया गया हो;
(ख) कोई भी बॉयलर जिसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया है, जब तक कि स्थानांतरण की सूचना विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से नहीं दी जाती है;
(ग) जब तक मालिक के पास बॉयलर के उपयोग को अधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश न हो;
(घ) ऐसे प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश में दर्ज अधिकतम दबाव से अधिक दबाव पर;
(ई) जहां केंद्र सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनमें यह अनिवार्य है कि बॉयलर प्रवीणता या योग्यता प्रमाण पत्र धारक व्यक्तियों के प्रभार में होना चाहिए, जब तक कि बॉयलर ऐसे नियमों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति के प्रभार में न हो:
बशर्ते कि किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत, या प्रमाणित या लाइसेंस प्राप्त कोई भी बॉयलर, जो पहले निरस्त कर दिया गया हो, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत या प्रमाणित माना जाएगा।
(2) प्रवीणता या योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव, शुल्क और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
(क) जब तक कि इसे इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत न किया गया हो;
(ख) कोई भी बॉयलर जिसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया है, जब तक कि स्थानांतरण की सूचना विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से नहीं दी जाती है;
(ग) जब तक मालिक के पास बॉयलर के उपयोग को अधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश न हो;
(घ) ऐसे प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश में दर्ज अधिकतम दबाव से अधिक दबाव पर;
(ई) जहां केंद्र सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनमें यह अनिवार्य है कि बॉयलर प्रवीणता या योग्यता प्रमाण पत्र धारक व्यक्तियों के प्रभार में होना चाहिए, जब तक कि बॉयलर ऐसे नियमों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति के प्रभार में न हो:
बशर्ते कि किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत, या प्रमाणित या लाइसेंस प्राप्त कोई भी बॉयलर, जो पहले निरस्त कर दिया गया हो, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत या प्रमाणित माना जाएगा।
(2) प्रवीणता या योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव, शुल्क और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
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