SC/ST Act 3अध्याय II · Offences of Atrocities
धारा 3 · अत्याचारों और अपराधों के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए,--
(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या घृणित पदार्थ डालता है या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या घृणित पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है;
(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा अधिभोगित परिसर में, या परिसर के प्रवेश द्वार पर, मल, मल, शव या कोई अन्य अप्रिय पदार्थ फेंकता है;
(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को चोट, अपमान या असुविधा पहुँचाने के इरादे से, उसके पड़ोस में मल, अपशिष्ट पदार्थ, शव या कोई अन्य अप्रिय पदार्थ फेंकता है;
(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूते-चप्पलों से माला पहनाना या नग्न या अर्धनग्न अवस्था में जुलूस निकालना;
(ई) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर जबरन कोई ऐसा कृत्य करना, जैसे कि शरीर से कपड़े उतारना, जबरन सिर मुंडवाना, मूंछें हटाना, चेहरे या शरीर पर रंग लगाना या कोई अन्य ऐसा ही कृत्य करना, जो मानवीय गरिमा के लिए अपमानजनक हो;
(f) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व वाली, उसके कब्जे वाली, उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित की जाने वाली किसी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करता है या खेती करता है, या ऐसी भूमि का हस्तांतरण करवाता है;
(जी) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करता है या किसी भूमि या परिसर या जल या सिंचाई सुविधाओं पर उसके अधिकारों, जिनमें वन अधिकार भी शामिल हैं, के उपभोग में हस्तक्षेप करता है या फसलों को नष्ट करता है या उनसे उपज छीन लेता है।
स्पष्टीकरण .-- खंड (एफ) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "गलत तरीके से" अभिव्यक्ति में शामिल है--
(ए) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध;
(ख) व्यक्ति की सहमति के बिना;
(सी) उस व्यक्ति की सहमति से, जहाँ ऐसी सहमति उस व्यक्ति को, या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें उस व्यक्ति की रुचि हो, मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई हो; या
(घ) ऐसी भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी करना;
(h) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी अनिवार्य सेवा के अलावा " बेगार " या अन्य प्रकार के जबरन या बंधुआ श्रम करने के लिए मजबूर करना;
(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों का निपटान करने या उन्हें ले जाने, या कब्र खोदने के लिए मजबूर करना;
(j) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य से हाथ से मैला ढोने का काम करवाता है या ऐसे सदस्य को इस उद्देश्य के लिए नियोजित करता है या नियोजित करने की अनुमति देता है;
(k) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को किसी देवता, मूर्ति, पूजा वस्तु, मंदिर या अन्य धार्मिक संस्था को देवदासी के रूप में समर्पित करने का कार्य करता है या उसे बढ़ावा देता है, या इसी तरह की कोई अन्य प्रथा करता है, या उपर्युक्त कृत्यों की अनुमति देता है;
(एल) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बलपूर्वक धमकाता है, डराता है या रोकता है--
(ए) मतदान न करना या किसी विशेष उम्मीदवार को मतदान करना या कानून द्वारा निर्धारित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से मतदान करना;
(ख) उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल न करना या ऐसा नामांकन वापस लेना; या
(सी) किसी चुनाव में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उम्मीदवार के रूप में नामांकित करने का प्रस्ताव या समर्थन न करना;
(m) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को, जो संविधान के भाग IX के अंतर्गत पंचायत या संविधान के भाग IXA के अंतर्गत नगरपालिका का सदस्य, अध्यक्ष या कोई अन्य पद धारण करता है, अपने सामान्य कर्तव्यों और कार्यों के निष्पादन से विवश करता है, या उसे डराता है, या उसमें बाधा डालता है;
(n) मतदान के बाद, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को चोट या गंभीर चोट पहुंचाता है या उस पर हमला करता है या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार थोपता है या थोपने की धमकी देता है या उसे किसी सार्वजनिक सेवा के लाभों से वंचित करता है जो उसे देय है;
(ओ) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान करने या न करने या कानून द्वारा निर्धारित तरीके से मतदान करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करता है;
(पी) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध झूठा, दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाला मुकदमा या आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करता है;
(q) किसी लोक सेवक को कोई झूठी या तुच्छ जानकारी देता है और इस प्रकार ऐसे लोक सेवक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को हानि या असुविधा पहुँचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है;
(आर) सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले किसी स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का जानबूझकर अपमान करना या उसे डराना-धमकाना;
(एस) सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को जाति नाम से गाली देता है;
(टी) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा आम तौर पर पवित्र या उच्च सम्मान के रूप में मानी जाने वाली किसी वस्तु को नष्ट करता है, क्षतिग्रस्त करता है या अपवित्र करता है।
स्पष्टीकरण .--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु" अभिव्यक्ति का अर्थ है और इसमें मूर्ति, फोटोग्राफ और चित्र शामिल हैं;
(u) लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य प्रस्तुति द्वारा, या अन्यथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है;
(v) लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उच्च सम्मान प्राप्त किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना;
(डब्ल्यू) (i) जानबूझकर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को स्पर्श करता है, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जब स्पर्श का ऐसा कार्य यौन प्रकृति का हो और प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना हो;
(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला के प्रति यौन प्रकृति के शब्दों, कृत्यों या इशारों का प्रयोग करना, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।
स्पष्टीकरण .--उप-खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "सहमति" अभिव्यक्ति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है जब व्यक्ति शब्दों, हावभाव या किसी भी प्रकार के गैर-मौखिक संचार द्वारा विशिष्ट कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करता है:
बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई महिला जो किसी यौन कृत्य का शारीरिक प्रतिरोध नहीं करती है, केवल इसी तथ्य के आधार पर यौन गतिविधि के लिए सहमति देने वाली नहीं मानी जाएगी:
इसके अलावा, किसी महिला का यौन इतिहास, जिसमें अपराधी के साथ संबंध भी शामिल हैं, सहमति का संकेत नहीं देगा या अपराध को कम नहीं करेगा;
(x) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी झरने, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के पानी को दूषित या प्रदूषित कर देता है, जिससे वह उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो जाता है जिसके लिए उसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है;
(y) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक उपयोग के स्थान तक जाने के किसी प्रथागत अधिकार से वंचित करता है या ऐसे सदस्य को इस प्रकार बाधित करता है जिससे उसे सार्वजनिक उपयोग के स्थान का उपयोग करने या उस तक पहुँचने से रोका जा सके, जिस पर जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी अन्य वर्ग को उपयोग करने या पहुँचने का अधिकार है;
(z) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका घर, गाँव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है या विवश करता है:
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी भी कार्रवाई पर लागू नहीं होगी;
(za) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी भी प्रकार से बाधित करता है या रोकता है--
(ए) किसी क्षेत्र के साझा संपत्ति संसाधनों, या कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का दूसरों के साथ समान रूप से उपयोग करना, या किसी नदी, नाले, झरने, कुएं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जल स्रोत, या किसी स्नान घाट , किसी सार्वजनिक परिवहन, किसी सड़क या मार्ग का उपयोग करना;
(ख) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर चढ़ना या सवारी करना, या जूते या नए कपड़े पहनना, या शादी का जुलूस निकालना, या शादी के जुलूस के दौरान घोड़े या किसी अन्य वाहन पर सवार होना;
(सी) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना जो जनता या एक ही धर्म का पालन करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस में भाग लेना या उसका संचालन करना, जिसमें जात्राएं भी शामिल हैं;
(घ) किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत किसी भी बर्तन या वस्तु का सार्वजनिक रूप से खुले किसी स्थान पर उपयोग करना; या
(ई) किसी भी पेशे का अभ्यास करना या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार को जारी रखना या किसी ऐसे काम में कार्यरत होना जिस पर जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी वर्ग को उपयोग करने या पहुंच प्राप्त करने का अधिकार हो;
(ज़ब) जादू टोना करने या डायन होने के आरोप पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक हानि या मानसिक पीड़ा पहुंचाना; या
(जेडसी) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति, परिवार या समूह पर सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार थोपता है या उसकी धमकी देता है।
ऐसा करने पर कम से कम छह महीने से लेकर पांच साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी।
(2) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो,--
(i) यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराने के इरादे से या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, झूठी गवाही देता है या गढ़ता है, जो उस समय लागू कानून के अनुसार मृत्युदंड योग्य है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा; और यदि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के निर्दोष सदस्य को ऐसी झूठी या गढ़ी हुई गवाही के परिणामस्वरूप दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी दी जाती है, तो झूठी गवाही देने या गढ़ने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा;
(ii) यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराने के इरादे से या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, झूठी गवाही देता है या गढ़ता है, जो मृत्युदंड योग्य नहीं है, बल्कि सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो उसे कम से कम छह महीने से लेकर सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
(iii) यदि कोई व्यक्ति आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या यह जानते हुए कि ऐसा करने से नुकसान होने की संभावना है, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे कम से कम छह महीने से लेकर सात साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
(iv) आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से किसी ऐसे भवन को नष्ट करने का इरादा रखते हुए या यह जानते हुए कि ऐसा करने से किसी ऐसे भवन का विनाश होने की संभावना है जो सामान्यतः पूजा स्थल के रूप में या मानव निवास के स्थान के रूप में या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा संपत्ति की सुरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
(v) भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) के तहत किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है [यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है], तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
3 [(va) अनुसूची में निर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) के तहत ऐसे अपराधों के लिए निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा;]
(vi) जानबूझकर या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के घटित होने के किसी साक्ष्य को अपराधी को कानूनी दंड से बचाने के इरादे से गायब कर देता है, या उस इरादे से अपराध के संबंध में कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है या मानता है कि वह झूठी है, तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित दंड से दंडित किया जाएगा; या
(vii) लोक सेवक होते हुए, यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध करता है, तो उसे एक वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि वह कारावास उस अपराध के लिए निर्धारित दंड तक बढ़ाया जा सकता है।
(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या घृणित पदार्थ डालता है या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या घृणित पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है;
(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा अधिभोगित परिसर में, या परिसर के प्रवेश द्वार पर, मल, मल, शव या कोई अन्य अप्रिय पदार्थ फेंकता है;
(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को चोट, अपमान या असुविधा पहुँचाने के इरादे से, उसके पड़ोस में मल, अपशिष्ट पदार्थ, शव या कोई अन्य अप्रिय पदार्थ फेंकता है;
(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूते-चप्पलों से माला पहनाना या नग्न या अर्धनग्न अवस्था में जुलूस निकालना;
(ई) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर जबरन कोई ऐसा कृत्य करना, जैसे कि शरीर से कपड़े उतारना, जबरन सिर मुंडवाना, मूंछें हटाना, चेहरे या शरीर पर रंग लगाना या कोई अन्य ऐसा ही कृत्य करना, जो मानवीय गरिमा के लिए अपमानजनक हो;
(f) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व वाली, उसके कब्जे वाली, उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित की जाने वाली किसी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करता है या खेती करता है, या ऐसी भूमि का हस्तांतरण करवाता है;
(जी) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करता है या किसी भूमि या परिसर या जल या सिंचाई सुविधाओं पर उसके अधिकारों, जिनमें वन अधिकार भी शामिल हैं, के उपभोग में हस्तक्षेप करता है या फसलों को नष्ट करता है या उनसे उपज छीन लेता है।
स्पष्टीकरण .-- खंड (एफ) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "गलत तरीके से" अभिव्यक्ति में शामिल है--
(ए) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध;
(ख) व्यक्ति की सहमति के बिना;
(सी) उस व्यक्ति की सहमति से, जहाँ ऐसी सहमति उस व्यक्ति को, या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें उस व्यक्ति की रुचि हो, मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई हो; या
(घ) ऐसी भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी करना;
(h) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी अनिवार्य सेवा के अलावा " बेगार " या अन्य प्रकार के जबरन या बंधुआ श्रम करने के लिए मजबूर करना;
(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों का निपटान करने या उन्हें ले जाने, या कब्र खोदने के लिए मजबूर करना;
(j) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य से हाथ से मैला ढोने का काम करवाता है या ऐसे सदस्य को इस उद्देश्य के लिए नियोजित करता है या नियोजित करने की अनुमति देता है;
(k) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को किसी देवता, मूर्ति, पूजा वस्तु, मंदिर या अन्य धार्मिक संस्था को देवदासी के रूप में समर्पित करने का कार्य करता है या उसे बढ़ावा देता है, या इसी तरह की कोई अन्य प्रथा करता है, या उपर्युक्त कृत्यों की अनुमति देता है;
(एल) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बलपूर्वक धमकाता है, डराता है या रोकता है--
(ए) मतदान न करना या किसी विशेष उम्मीदवार को मतदान करना या कानून द्वारा निर्धारित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से मतदान करना;
(ख) उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल न करना या ऐसा नामांकन वापस लेना; या
(सी) किसी चुनाव में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उम्मीदवार के रूप में नामांकित करने का प्रस्ताव या समर्थन न करना;
(m) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को, जो संविधान के भाग IX के अंतर्गत पंचायत या संविधान के भाग IXA के अंतर्गत नगरपालिका का सदस्य, अध्यक्ष या कोई अन्य पद धारण करता है, अपने सामान्य कर्तव्यों और कार्यों के निष्पादन से विवश करता है, या उसे डराता है, या उसमें बाधा डालता है;
(n) मतदान के बाद, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को चोट या गंभीर चोट पहुंचाता है या उस पर हमला करता है या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार थोपता है या थोपने की धमकी देता है या उसे किसी सार्वजनिक सेवा के लाभों से वंचित करता है जो उसे देय है;
(ओ) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान करने या न करने या कानून द्वारा निर्धारित तरीके से मतदान करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करता है;
(पी) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध झूठा, दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाला मुकदमा या आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करता है;
(q) किसी लोक सेवक को कोई झूठी या तुच्छ जानकारी देता है और इस प्रकार ऐसे लोक सेवक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को हानि या असुविधा पहुँचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है;
(आर) सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले किसी स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का जानबूझकर अपमान करना या उसे डराना-धमकाना;
(एस) सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को जाति नाम से गाली देता है;
(टी) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा आम तौर पर पवित्र या उच्च सम्मान के रूप में मानी जाने वाली किसी वस्तु को नष्ट करता है, क्षतिग्रस्त करता है या अपवित्र करता है।
स्पष्टीकरण .--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु" अभिव्यक्ति का अर्थ है और इसमें मूर्ति, फोटोग्राफ और चित्र शामिल हैं;
(u) लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य प्रस्तुति द्वारा, या अन्यथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है;
(v) लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उच्च सम्मान प्राप्त किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना;
(डब्ल्यू) (i) जानबूझकर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को स्पर्श करता है, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जब स्पर्श का ऐसा कार्य यौन प्रकृति का हो और प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना हो;
(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला के प्रति यौन प्रकृति के शब्दों, कृत्यों या इशारों का प्रयोग करना, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।
स्पष्टीकरण .--उप-खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "सहमति" अभिव्यक्ति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है जब व्यक्ति शब्दों, हावभाव या किसी भी प्रकार के गैर-मौखिक संचार द्वारा विशिष्ट कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करता है:
बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई महिला जो किसी यौन कृत्य का शारीरिक प्रतिरोध नहीं करती है, केवल इसी तथ्य के आधार पर यौन गतिविधि के लिए सहमति देने वाली नहीं मानी जाएगी:
इसके अलावा, किसी महिला का यौन इतिहास, जिसमें अपराधी के साथ संबंध भी शामिल हैं, सहमति का संकेत नहीं देगा या अपराध को कम नहीं करेगा;
(x) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी झरने, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के पानी को दूषित या प्रदूषित कर देता है, जिससे वह उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो जाता है जिसके लिए उसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है;
(y) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक उपयोग के स्थान तक जाने के किसी प्रथागत अधिकार से वंचित करता है या ऐसे सदस्य को इस प्रकार बाधित करता है जिससे उसे सार्वजनिक उपयोग के स्थान का उपयोग करने या उस तक पहुँचने से रोका जा सके, जिस पर जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी अन्य वर्ग को उपयोग करने या पहुँचने का अधिकार है;
(z) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका घर, गाँव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है या विवश करता है:
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी भी कार्रवाई पर लागू नहीं होगी;
(za) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी भी प्रकार से बाधित करता है या रोकता है--
(ए) किसी क्षेत्र के साझा संपत्ति संसाधनों, या कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का दूसरों के साथ समान रूप से उपयोग करना, या किसी नदी, नाले, झरने, कुएं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जल स्रोत, या किसी स्नान घाट , किसी सार्वजनिक परिवहन, किसी सड़क या मार्ग का उपयोग करना;
(ख) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर चढ़ना या सवारी करना, या जूते या नए कपड़े पहनना, या शादी का जुलूस निकालना, या शादी के जुलूस के दौरान घोड़े या किसी अन्य वाहन पर सवार होना;
(सी) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना जो जनता या एक ही धर्म का पालन करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस में भाग लेना या उसका संचालन करना, जिसमें जात्राएं भी शामिल हैं;
(घ) किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत किसी भी बर्तन या वस्तु का सार्वजनिक रूप से खुले किसी स्थान पर उपयोग करना; या
(ई) किसी भी पेशे का अभ्यास करना या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार को जारी रखना या किसी ऐसे काम में कार्यरत होना जिस पर जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी वर्ग को उपयोग करने या पहुंच प्राप्त करने का अधिकार हो;
(ज़ब) जादू टोना करने या डायन होने के आरोप पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक हानि या मानसिक पीड़ा पहुंचाना; या
(जेडसी) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति, परिवार या समूह पर सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार थोपता है या उसकी धमकी देता है।
ऐसा करने पर कम से कम छह महीने से लेकर पांच साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी।
(2) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो,--
(i) यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराने के इरादे से या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, झूठी गवाही देता है या गढ़ता है, जो उस समय लागू कानून के अनुसार मृत्युदंड योग्य है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा; और यदि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के निर्दोष सदस्य को ऐसी झूठी या गढ़ी हुई गवाही के परिणामस्वरूप दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी दी जाती है, तो झूठी गवाही देने या गढ़ने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा;
(ii) यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराने के इरादे से या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, झूठी गवाही देता है या गढ़ता है, जो मृत्युदंड योग्य नहीं है, बल्कि सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो उसे कम से कम छह महीने से लेकर सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
(iii) यदि कोई व्यक्ति आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या यह जानते हुए कि ऐसा करने से नुकसान होने की संभावना है, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे कम से कम छह महीने से लेकर सात साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
(iv) आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से किसी ऐसे भवन को नष्ट करने का इरादा रखते हुए या यह जानते हुए कि ऐसा करने से किसी ऐसे भवन का विनाश होने की संभावना है जो सामान्यतः पूजा स्थल के रूप में या मानव निवास के स्थान के रूप में या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा संपत्ति की सुरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
(v) भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) के तहत किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है [यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है], तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
3 [(va) अनुसूची में निर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) के तहत ऐसे अपराधों के लिए निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा;]
(vi) जानबूझकर या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के घटित होने के किसी साक्ष्य को अपराधी को कानूनी दंड से बचाने के इरादे से गायब कर देता है, या उस इरादे से अपराध के संबंध में कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है या मानता है कि वह झूठी है, तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित दंड से दंडित किया जाएगा; या
(vii) लोक सेवक होते हुए, यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध करता है, तो उसे एक वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि वह कारावास उस अपराध के लिए निर्धारित दंड तक बढ़ाया जा सकता है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- मृत्युदंड / आजीवन कारावास
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 6 माह
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- विशेष न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
