SC/ST Act 10अध्याय III · Externment
धारा 10 · अपराध करने की संभावना वाले व्यक्ति को हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ विशेष न्यायालय किसी शिकायत या पुलिस रिपोर्ट पर संतुष्ट हो कि संविधान के अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट "अनुसूचित क्षेत्रों" या "जनजातीय क्षेत्रों" में शामिल किसी क्षेत्र में, [या धारा 21 की उपधारा ( 2 ) के खंड (7) के प्रावधानों के तहत पहचाने गए किसी क्षेत्र में] कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अध्याय 2 के अंतर्गत अपराध करने की संभावना रखता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से बाहर, ऐसे मार्ग से और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, जाने का निर्देश दे सकता है, और उसे उस क्षेत्र में वापस न लौटने का निर्देश दे सकता है जहाँ से उसे जाने का निर्देश दिया गया था, ऐसी अवधि के लिए, जो 2 [तीन वर्ष] से अधिक न हो, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाए।
(2) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के तहत आदेश के साथ, उस उपधारा के तहत निर्देशित व्यक्ति को उन आधारों की सूचना देगा जिन पर ऐसा आदेश दिया गया है।
(3) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के तहत दिए गए आदेश को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर निरस्त या संशोधित कर सकता है।
(2) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के तहत आदेश के साथ, उस उपधारा के तहत निर्देशित व्यक्ति को उन आधारों की सूचना देगा जिन पर ऐसा आदेश दिया गया है।
(3) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के तहत दिए गए आदेश को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर निरस्त या संशोधित कर सकता है।
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