RE Rules 67Bअध्याय VII · Licences-Procedure for Auction
धारा 67B · निविदा प्रक्रिया
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(क)
जिन मामलों में दुकान के लाइसेंस के अनुदान हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं, उनमें आबकारी आयुक्त द्वारा लाइसेंस की अवधि के लिए गारंटी राशि हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।(ख)
निविदा सूचना, निविदा प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा जारी की जाएगी। निविदा सूचना में निर्धारित तिथि तक निविदाएं प्राप्त करने की समयावधि का उल्लेख किया जाएगा। निविदाएं जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त प्रपत्र में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत की जाएंगी । (जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित)(ग)
प्रत्येक निविदा के साथ ऐसी बयाना राशि संलग्न की जाएगी जो आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति से निर्धारित की जाए। [xxx] [एफडी/आरटी/64, दिनांक 12.3.1964 द्वारा हटा दिया गया, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी (असाधारण), दिनांक 12.3.1964 में प्रकाशित, [12-3-64]](घ)
निविदाएँ संबंधित [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]] द्वारा प्राप्त की जाएँगी, जो उन्हें संबंधित उप उत्पाद शुल्क आयुक्त को भेजेंगे। उप उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निविदाएँ उस तिथि और समय पर खोली जाएँगी जो उनके द्वारा निर्धारित की जाएगी, उन निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित होना चाहें।(ई)
प्रत्येक निविदा पर उप उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, और निविदा खोले जाने के तुरंत बाद निविदा प्रपत्र पर उप उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा अपने हाथ से निविदा की राशि भी लिखी जाएगी।(f)
निविदा खुलने के तुरंत बाद प्राप्त सभी निविदाओं को उसके द्वारा स्वयं के हाथ से एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।(g)
उप आबकारी आयुक्त किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी होंगे। वे बिना कोई कारण बताए उच्चतम निविदा के अलावा किसी भी निविदा को स्वीकार कर सकते हैं। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित गारंटी राशि उप आयुक्त को स्वीकार्य है, लेकिन ऐसी राशि एक से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की गई है और उनमें से एक गारंटी प्रणाली के तहत दुकान का मौजूदा लाइसेंसधारी है, तो दुकान का लाइसेंस ऐसे मौजूदा लाइसेंसधारी को दिया जाएगा। यदि समान राशि प्रस्तावित करने वाले निविदाकर्ताओं में से कोई भी ऐसा लाइसेंसधारी नहीं है, तो उप आबकारी आयुक्त संबंधित निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में लॉटरी निकालकर निर्णय लेंगे।(h)
नियम 62 में किसी बात के होते हुए भी, उप उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा किसी निविदा को स्वीकार करने का निर्णय अंतिम होगा, बशर्ते कि यदि उप उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा स्वीकृत निविदा किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए उच्चतम निविदा न हो, तो उप उत्पाद शुल्क आयुक्त का निर्णय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पुष्टि के अधीन होगा। उत्पाद शुल्क आयुक्त या तो उप उत्पाद शुल्क आयुक्त के निर्णय की पुष्टि कर सकता है या उच्चतम निविदा को स्वीकार करने का आदेश दे सकता है या दुकान या दुकानों के समूह को खुली नीलामी में रखने का निर्देश दे सकता है।(i)
निविदा की स्वीकृति सफल निविदाकर्ता को उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचित की जाएगी, और निविदाकर्ता को इस सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर नकद में उचित सुरक्षा प्रस्तुत करनी होगी।(j)
यदि निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सुरक्षा राशि प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उप उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निविदा की स्वीकृति रद्द की जा सकती है और ऐसी रद्द करने की स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ जमा की गई बयाना राशि राज्य द्वारा जब्त कर ली जाएगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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