RE Rules 46Fअध्याय IV · Transmission and Possession of Intoxicating Drugs
धारा 46F · [एसओ26, दिनांक 8.5.1990 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी (असाधारण), दिनांक 8.5.1990, पृष्ठ 29(3) में प्रकाशित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिटयुक्त पदार्थों के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए अधिकृत व्यक्ति, परमिट शुल्क जमा करने के बाद भी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिटयुक्त पदार्थों का आयात, निर्यात या परिवहन नहीं करता है, तो उसे उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा शुल्क वापसी की अनुमति दी जा सकती है।
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