RE Rules 31अध्याय III · Import and Export of Indian Made Foreign Liquor, Foreign Liquor and Beer
धारा 31 · शुल्क का भुगतान कैसे किया जाता है
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भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर निर्यात शुल्क, शराब के डिस्टिलरी, गोदाम या लाइसेंस प्राप्त थोक विक्रेता परिसर से निर्यात होने से पहले, निर्यात जिले में अग्रिम भुगतान द्वारा या डिस्टिलर के अग्रिम शुल्क जमा के विरुद्ध क्रेडिट द्वारा लगाया जाएगा।(2)
निर्यात जिले के किसी भी उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी माल के निर्यात को कवर करने वाला कोई पास तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि ऊपर उल्लिखित शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता।(3)
आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना शुद्ध स्पिरिट का निर्यात नहीं किया जाएगा। भारत के अन्य राज्यों को बांड में निहित डिस्टिलरियों से निर्यातइस धारा पर आपका निजी नोट
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