RE Rules 36अध्याय III · Import and Export of Indian Made Foreign Liquor, Foreign Liquor and Beer
धारा 36 · समय का विस्तार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
निर्यात करने वाले जिले के [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित] द्वारा प्रतिस्थापित] को लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर, जिसमें समय विस्तार प्रदान करने के लिए पर्याप्त कारण स्थापित किए गए हों, या गंतव्य जिले के उपयुक्त उत्पाद शुल्क अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि पास या बांड की वैधता बढ़ाने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण हैं, निर्यात करने वाले जिले के [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित] द्वारा प्रतिस्थापित] यदि उचित समझे, तो पास या बांड में शराब के नियत आगमन के लिए निर्दिष्ट समय को बढ़ा सकता है। इसका गंतव्य।
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