HCJRAC Rules 11
धारा 11 · Section 11
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(क)
किसी फर्म की अधिवक्ताओं की नियुक्ति को फर्म की ओर से कोई भी साझेदार स्वीकार कर सकता है।(ख)
अधिवक्ताओं की कोई भी फर्म किसी न्यायालय में उपस्थित होने, कार्य करने या पैरवी करने की हकदार नहीं होगी, जब तक कि उसके सभी साझेदार ऐसे न्यायालय में उपस्थित होने, कार्य करने या पैरवी करने के हकदार न हों।(ग)
अधिवक्ताओं की फर्म के नाम में उन व्यक्तियों के नाम शामिल हो सकते हैं जो अधिवक्ताओं की फर्म के भागीदार थे या हैं, लेकिन अन्य किसी के नाम शामिल नहीं होंगे।(घ)
अधिवक्ताओं की फर्म के सभी साझेदारों के नाम प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और/या जिला न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, और राज्य बार काउंसिल के पास दर्ज किए जाएंगे और साझेदारों या फर्म द्वारा जारी सभी व्यावसायिक संचार में भी सभी साझेदारों के नाम अंकित किए जाएंगे।(ई)
अधिवक्ताओं की फर्म, फर्म की संरचना में किसी भी परिवर्तन या उसके विघटन की सूचना, जिस तारीख को ऐसा परिवर्तन होता है या उसका विघटन होता है, उस तारीख से यथाशीघ्र प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और/या जिला न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, और राज्य बार काउंसिल को देगी।(f)
अधिवक्ताओं की फर्म का प्रत्येक साझेदार फर्म के सभी साझेदारों के नाम प्रकट करने के लिए बाध्य होगा, जब भी प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, जिला न्यायाधीश, राज्य बार काउंसिल, किसी न्यायालय या किसी पक्ष द्वारा, जिसके लिए या जिसके विरुद्ध फर्म या उसके किसी साझेदार ने नियुक्ति या उपस्थिति ज्ञापन दाखिल किया हो, ऐसा करने के लिए कहा जाए।(जी)
ऐसे प्रत्येक मामले में जहां किसी अधिवक्ता फर्म का कोई साझेदार फर्म की ओर से किसी दस्तावेज या लेखन पर हस्ताक्षर करता है, तो वह फर्म के नाम से ऐसा करेगा और साझेदार के रूप में अपने स्वयं के हस्ताक्षर लगाकर उसे प्रमाणित करेगा।(h)
न तो अधिवक्ताओं की फर्म और न ही उसका कोई साझेदार किसी पक्ष को सलाह देगा या किसी मामले या कार्यवाही में किसी पक्ष की ओर से उपस्थित होगा, कार्य करेगा या पैरवी करेगा, जहां विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व फर्म के किसी अन्य साझेदार या स्वयं फर्म द्वारा किया जाता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
