PSEBTA Regulations 6अध्याय II · Travelling Allowances to the Employees of the Board
धारा 6 · Section 6
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
(क)
रेल द्वारा यात्रा करने का अधिकार निम्नानुसार होगा:-| ग्रेड | वेतन श्रेणी | यात्रा भत्ता: |
| I. | 5000 रुपये और उससे अधिक, | प्रथम श्रेणी एसी। |
| II | . 5000 रुपये और उससे अधिक, लेकिन 5000 रुपये से कम, | एसी टू टियर स्लीपर/प्रथम श्रेणी। |
| III | . 2000 रुपये और उससे अधिक, लेकिन 3000 रुपये से कम | , प्रथम श्रेणी/एसी चेयर कार। |
| IV | . 1500 रुपये और उससे अधिक, लेकिन 2000 रुपये से कम, | प्रथम श्रेणी/एसी चेयर कार। |
| V. | 1200 रुपये और उससे अधिक, लेकिन 1500 रुपये से कम, | द्वितीय श्रेणी स्लीपर। |
| VI | . 1200 रुपये से कम, | द्वितीय श्रेणी स्लीपर। |
(ख)
बोर्ड के व्यवसाय के लिए यात्रा करने वाले कर्मचारी को रेलवे बुकिंग कार्यालय से पूछताछ करने के बाद, जहां उपलब्ध हो, हमेशा वापसी टिकट खरीदना चाहिए।(ग)
रेल से यात्रा करने वाला कर्मचारी उस श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा जिसके लिए वह विनियम 6(1)(क) के तहत हकदार है और उसे उस श्रेणी का वास्तविक किराया दिया जाएगा जिसके द्वारा वह यात्रा करता है, जो उस श्रेणी के किराए से अधिक नहीं होगा जिसके लिए वह हकदार है।(2)
सड़क मार्ग से यात्रा:- कर्मचारियों को सड़क परिवहन के किसी भी साधन से यात्रा करने का विकल्प होगा, अर्थात् वातानुकूलित बस, डीलक्स बस या साधारण बस, बशर्ते कि वे वास्तविक शुल्क या अधिकतम रेल किराया, जो भी कम हो, का भुगतान करें। रेल मार्ग से सीधे जुड़े न होने वाले स्टेशनों के मामले में सड़क परिवहन का लाभ निम्नानुसार होगा:-| वेतन | पात्रता |
| (i) 3000 रुपये और उससे अधिक | वातानुकूलित बस |
| (ii) 2000 रुपये और उससे अधिक लेकिन 3000 रुपये से कम | डीलक्स बस |
| (iii) 2000 रुपये से कम | साधारण बस |
(3)
हवाई यात्रा :- हवाई यात्रा के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे :-| (i) वेतन 5000 रुपये से अधिक | (विवेकाधीन)। |
| (ii) वेतन 3000 रुपये से अधिक लेकिन 5000 रुपये से कम, | बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो और रेल द्वारा रात भर की यात्रा संभव न हो। |
(4)
सड़क मार्ग से यात्रा के लिए प्रति माह माइलेज भत्ता निम्नानुसार होगा:| ग्रेड | स्वयं की मोटर कार | स्वयं की मोटर साइकिल/स्कूटर | साधारण साइकिल | परिवहन के अन्य साधन | बस/टैक्सी आदि में एकल सीट |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| रु. | रु. | रु. | रु. | रु. | |
| I | 1.5 | 0.6 | 0.25 | 0.6 | 0.3 |
| II | 1.5 | 0.6 | 0.25 | 0.6 | 0.3 |
| III | 1.5 | 0.6 | 0.25 | 0.6 | 0.3 |
| IV | ... | 0.6 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| V | .... | 0.6 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| VI | ... | .... | 0.25 | 0.3 | 0.15 |
(5)
[दैनिक भत्ते की दरें] [बोर्ड मद संख्या 3(7) दिनांक 30.6.1989 द्वारा संशोधित] :- दैनिक भत्ते की दरें निम्नानुसार होंगी :-| वेतनमान | पंजाब के भीतर दैनिक भत्ते की दरें | पंजाब के बाहर दैनिक भत्ते की दरें | शिमला में दैनिक भत्ते की दरें |
| रु. | रु. | रु. | |
| (क) 5000 रुपये और उससे अधिक | 50 | 60 | 70 |
| (ख) 3000 रुपये और उससे अधिक लेकिन 5000 रुपये से कम | 40 | 50 | 60 |
| (ग) 2000 रुपये और उससे अधिक लेकिन 3000 रुपये से कम | 35 | 45 | 55 |
| (घ) 1500 रुपये और उससे अधिक लेकिन 2000 रुपये से कम | 30 | 40 | 50 |
| (ङ) 1200 रुपये और उससे अधिक लेकिन 1500 रुपये से कम | 25 | 35 | 45 |
| (च) 1200 रुपये से कम | 20 | 25 | 35 |
(ii)
(ए)
हटा दिया गया(ख)
हटा दिया गया(iii)
यदि अधिकारियों को पंजाब और चंडीगढ़ से बाहर दौरे पर रहते हुए व्यावसायिक आधार पर संचालित होटलों और पर्यटक बंगलों में ठहरना पड़े, तो रसीद प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्नलिखित सीमा तक वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी:-| वेतनमान/ग्रेड, | मुंबई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली और शिमला, | पंजाब राज्य के बाहर के अन्य स्थान |
| रु. | रु. | |
| I. रु. 5000 और उससे अधिक | 300 | 225 |
| II. रु. 3000 और उससे अधिक लेकिन रु. 5000 से कम | 225 | 180 |
| III. रु. 2000 और उससे अधिक लेकिन रु. 3000 से कम | 200 | 135 |
| IV. रु. 1500 और उससे अधिक लेकिन रु. 2000 से कम | 120 | 100 |
| V. रु. 1200 और उससे अधिक लेकिन रु. 1500 से कम | 100 | 75 |
| VI. रु. 1200 से कम | 60 | 45 |
(iv)
किसी भी कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी परिवहन साधन से आया हो, आठ घंटे के भीतर मुख्यालय लौटने पर कोई दैनिक भत्ता/आकस्मिक शुल्क देय नहीं होगा। ऐसे मामले में कर्मचारी को बस/रेल किराया और स्थानीय शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति आठ घंटे से अधिक हो और यात्रा मुख्यालय से 25 किलोमीटर से अधिक हो, तो कर्मचारी को पूरा दैनिक भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रस्थान और आगमन के दिनों के लिए पूरा दैनिक भत्ता देय होगा, जिसमें बाहरी स्टेशनों की यात्रा के दिन भी शामिल हैं। यदि यात्रा में दो कैलेंडर दिन लगते हैं, तो प्रत्येक दिन में लगने वाले समय की परवाह किए बिना, दो दिनों का दैनिक भत्ता दिया जाएगा।(v)
संबंधित व्यक्ति के मुख्यालय से 25 किलोमीटर के दायरे में की गई यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।(vi)
परीक्षा से संबंधित कार्य को छोड़कर, किसी एक स्थान पर 10 दिनों से अधिक के निरंतर आधे समय के लिए दैनिक भत्ता नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक मामले में इस आधार पर स्वीकृत न किया जाए कि बोर्ड के कार्य के हित में लंबे समय तक विश्राम आवश्यक है।(vii)
किसी व्यक्ति का दैनिक भत्ता, जो दिन का कुछ भाग एक स्थान पर और कुछ भाग ऐसे स्थान पर व्यतीत करता है जिसके लिए दैनिक भत्ते की भिन्न दर प्रचलित है, उस स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जहाँ वह उस दिन के बाद की रात व्यतीत करता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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